शासन के आदेश का सत प्रतिशत पालन हेतु
नगर की शंकर मंदिर समिति द्वारा स्वेच्छा से लाउडस्पीकर उतारे गए।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने भी मांस एवं अंडा विक्रेताओं को खुले में न बेचने की हिदायत दी।
रिपोर्ट राजीव गुप्ता आष्टा जिला सीहोर एमपी
मध्य प्रदेश की नवनिर्वाचित भाजपा सरकार
विधिवत आदेश जारी किया है कि राज्य मैं किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल या अन्य संस्थाओं में निर्धारित मापदंडों के आधार पर ही ध्वनि विस्तार यंत्र का उपयोग किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने पदभार ग्रहण करते ही पहले आदेश में ही
उक्त आदेश प्रदान किए गए एवं इन्हें अमल में लाने के लिए अधिकारीयों को निर्देशित किया
इसी आदेश के परिपेक्ष में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नगर के प्राचीन शंकर मंदिर से मंदिर की समिति एवं सदस्यों द्वारा इकट्ठे होकर ध्वनि विस्तार यंत्र को नीचे उतारा गया। इस सकारात्मक पहल की नगर में सभी जगह प्रशंसा हो रही है इस अवसर पर गोपाल दास राठी, चंद्र सिंह राजपूत , शैलेंद्र सिंह राजपूत, अशोक भूतिया, धर्म जी सोनी, प्रहलाद सिंह भगत मेवाड़ा, सुनील जी जामलिया, गेंदा लाल विश्वकर्मा , सुदीप जायसवाल ,महेश पांचाल,अके सिंह जी, चंदर सिंह मालवीय, भुरू सोनी, फूलचंद कचनेरिया, सचिन शर्मा,राकेश भावसार,बाबू पांचाल,राजेंद्र वर्मा,मुकेश वर्मा, महेंत हेमंत गिरी,पुजारी शैलेंद्र गिरी और अन्य लोग उपस्थित रहे।
इसी प्रकार मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेश सक्सेना ने भी नगर में मुनादी कराके
एवं स्वयं ने भी मांस एवं अंडा विक्रेताओं को खुले में सामग्री न बेचे जाने के लिए चेतावनी दी एवं नगर पालिका बुलाकर समझाइश देकर बताया की विधिवत रूप से नगर पालिका में आवेदन कर विक्रय के लाइसेंस बनवाए। किसी भी दुकान पर खुले में मांस विक्रय एवं अन्य आपत्तिजनक सामग्री बेचते पाए जाने पर नगर पालिका द्वारा कार्यवाही की जावेगी।