जिले में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत आयोजित किया गया विशेष शिविर : NN81

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जिले में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत आयोजित किया गया विशेष शिविर : NN81

16/01/2024 | January 16, 2024 Last Updated 2024-01-16T06:46:17Z
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 छत्तीसगढ़ कोरबा से अजय तिवारी की रिपोर्ट 




जिले में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत आयोजित किया गया विशेष शिविर



सभी मतदान केंद्रों सहित स्कूल कॉलेजों में भी लगाया गया शिविर


शिविर के माध्यम से 3100 नए मतदाताओं का नाम जोड़ा गया व 1400 मतदाताओं का नाम किया गया संशोधित


कोरबा भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार जिले में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत वसंत के निर्देशन में लोकसभा निर्वाचन 2024 को ध्यान में रखते हुए फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 1 जनवरी 2024 के अंतर्गत 13 तथा 14 जनवरी 2024 को जिले के चारों विधानसभा के सभी मतदान केन्द्रों में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। जहां बीएलओ द्वारा नए मतदाताओं का नाम सूची में जोड़ने एवं संसोधित करने की कार्यवाही की गई। 


उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री सीमा पात्रे ने जिले में आयोजित किए गए विशेष शिविर के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि उक्त शिविर में सभी अविदित अधिकारी तथा बीएलओ द्वारा अपने मतदान केन्द्र के मतदाता सूची, फार्म 6, फार्म 7 एवं फार्म 8 के साथ उपस्थित थे। साथ ही मतदान केंद्रों में बीएलओ द्वारा वोटर हेल्पलाइन एप्प के माध्यम से भी नए मतदाताओं का फॉर्म 6 भरकर नाम जोड़ा गया एवं फार्म 7 व 8 के माध्यम से मतदाता सूची में नाम संसोधन किया गया। उन्होंने बताया कि इस दौरान जिले के सभी विद्यालयों एवं कॉलेजो में भी विशेष शिविर का आयोजन किया गया। उक्त तिथियों को आयोजित शिविर के अंतर्गत मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु 3100 आवेदन प्राप्त हुए है साथ ही नाम संशोधन हेतु 1400 आवेदन प्राप्त हुए है।


गौरतलब है कि फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अंतर्गत मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 06 जनवरी 2024 को किया गया है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण किए हुए नए मतदाता फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकेंगे। मृत, स्थाई रूप से स्थानांतरित एवं अनुपस्थित मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटने के लिए फॉर्म-7 भरे जाएगे। फोटो परिचय पत्र में त्रुटि सुधार, डुप्लीकेट परिचय पत्र, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम स्थानांतरित करने के लिए फॉर्म-08 भरे जाएंगे। साथ ही मतदाता सूची में नाम जोड़ने, विलोपन एवं संशोधन के लिए निर्धारित प्रपत्र में दावा-आपत्ति 22 जनवरी तक मतदान केन्द्र में नियुक्त अभिहित अधिकारी एवं बीएलओ द्वारा स्वीकार किए जाएंगे एवं मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 08 फरवरी को किया जाएगा।