एस. कान्वेंट हाई स्कूल, आष्टा, जिला सीहोर में श्रीमती आयुषी गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आष्टा द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
रिपोर्ट राजीव गुप्ता आष्टा जिला सीहोर एमपी
माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर के निर्देशानुसार तहसील विधिक सेवा समिति आष्टा के अध्यक्ष/प्रथम जिला न्यायाधीश श्री सुरेश कुमार चौबे के मार्गदर्शन में 31 जनवरी 2024 को एस. कान्वेंट हाई स्कूल, आष्टा, जिला सीहोर में श्रीमती आयुषी गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आष्टा द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। श्रीमती गुप्ता द्वारा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के बारे में बताया गया कि शारीरिक दुव्र्यवहार अपहानि, जीवन, अंग स्वास्थ्य को खतरा महिला की गरिमा का उल्लंघन अपमान, तिरस्कार करना, मानसिक रूप से परेशान करना इस कानून के तहत घरेलू हिंसा के दायरे में अनेक प्रकार की हिंसा और दुव्र्यवहार आते हैं। इस अधिनियम को लागू करने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों पर है उनके इस कानून के तहत कुछ कर्तव्य है जैसे पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकरी, सेवा प्रदाता मजिस्ट्रेट को घरेलू हिंसा की घटना के बारे में बताते है।