सुरक्षा मापदण्डों की जाँच कर कार्यवाही : NN81

Notification

×

Iklan

सुरक्षा मापदण्डों की जाँच कर कार्यवाही : NN81

07/02/2024 | February 07, 2024 Last Updated 2024-02-07T13:40:56Z
    Share on

 *सुरक्षा मापदण्डों की जाँच कर कार्यवाही* 


 धार जिला संवाददाता महेश सिसोदिया मध्य प्रदेश से 





   धार 7 फ़रवरी 2024/ कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा के निर्देशन में जिला आपूर्ति अधिकारी एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा धार में एलपीजी गैस वितरकों द्वारा गोदामों में संग्रहित गैस सिलेण्डरों के सुरक्षा मापदण्डों की जाँच कार्यवाही की गई। जाँच दल द्वारा रतलाम रोड स्थित धार एचपी गैस एजेंसी गोदाम की जांच कार्यवाही की गई । जांच कार्यवाही में गोदाम में संग्रहित गैस सिलेण्डर विस्फोटक विभाग द्वारा जारी अनुज्ञप्ति मापदण्ड अनुसार गैस सिलेण्डर का संग्रहण एवं गोदाम पर आवश्यक सुरक्षा उपकरण अग्निशमन यंत्र, रेत की बाल्टियों एवं गोदाम व गोदाम की बाउण्ड्री पर सुरक्षा संबंधी आवश्यक स्लोगन लिखे होना एवं दूरभाष नबंर नहीं प्रदर्शित होना पाया गया।


     जाँच दल द्वारा इंदौर अहमदाबाद रोड स्थित विजू दा दाबा के पास एलपीजी गैस सिलेण्डर से लोड खड़े ट्रक वाहन क्रमांक एम पी 11 ए 7337 जाँच कार्यवाही की गई। जॉच कार्यवाही के दौरान मौके पर उपस्थित लोगों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा ट्रक में लोड गैस सिलेण्डर अंजनई स्थित गैस एजेंसी का होना एवं गैस वितरक द्वारा यही से गैस सिलेण्डरों का भण्डारण एवं वितरण होना बताया गया। गैस वितरक श्री शैलेष यादव निवासी ग्राम अंजनई  तिरला द्वारा गैस एजेंसी को विस्फोटक विभाग् द्वारा जारी अनुमति स्थल से भिन्न स्थल पर भण्डारण कर वितरण करने के कारण मौके पर पाए गया।  जिसमें 264 नग भरे घरेलू गैस सिलेण्डर, 4 खाली व्यवसायिक गैस सिलेण्डर मय वाहन को जप्त किया गया। गैस एजेंसी संचालक के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा के अंतगर्त प्रकरण दर्ज किया गया है।