सीहोर ‌जिले में मतदान दिवस 07 एवं 13 मई को अवकाश रहेगा : NN81

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सीहोर ‌जिले में मतदान दिवस 07 एवं 13 मई को अवकाश रहेगा : NN81

02/05/2024 | May 02, 2024 Last Updated 2024-05-01T18:49:13Z
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 पत्रकार जिला सीहोर ब्यूरो आनंद अग्रवाल


सीहोर ‌जिले में मतदान दिवस 07 एवं 13 मई को अवकाश रहेगा



सीहोर


भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की घोषणा एवं मुख्य निर्वाचन पदधिकारी म.प्र. भोपाल, द्वारा दिये गये दिशा निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अन्तर्गत मतदान दिवस 07 मई 2024 को सीहोर जिले की सीमा में विधानसभा क्षेत्र 156-बुधनी, 158- इछावर एवं 159-सीहोर एवं 13 मई 2024 को 157-आष्टा विधानसभा सभा की सीमा में मतदान दिवस को जिले में स्थित समस्त कारोबार, व्यवसाय, ओद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति जो मतदाता के रूप में मतदान करने का हकदार है, को मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जावेगा।

निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदधिकारी और कलेक्टर श्री सिंह के निर्देशानुसार दैनिक मजदूर, आकस्मिक श्रमिकों को भी मतदान के दिन अवकाश और मजदूरी प्राप्त करने के लिए पात्र होगें। सवैतनिक अवकाश का लाभ जिले की सीमा अन्तर्गत पड़ोसी जिलों की दुकानों, फैक्ट्रियों, आफिसों आदि में कार्य करने वाले श्रमिकों को भी प्राप्त होगा। सभी दुकानों, फैक्ट्रियों, निजी, शासकीय आफिसों के संचालक आदेश का पालन सुनिश्चित करेगें।