लोकसभा निर्वाचन को दृष्गित रखते हुए मदिरा की बिक्री प्रतिबंध रहेगी सीहोर, बुधनी, इछावर विधानसभा में 5 मई से 7 मई तक तो आष्टा में11 मई से 13 मई तक : NN81

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लोकसभा निर्वाचन को दृष्गित रखते हुए मदिरा की बिक्री प्रतिबंध रहेगी सीहोर, बुधनी, इछावर विधानसभा में 5 मई से 7 मई तक तो आष्टा में11 मई से 13 मई तक : NN81

03/05/2024 | May 03, 2024 Last Updated 2024-05-03T09:55:29Z
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 लोकसभा निर्वाचन को दृष्गित रखते हुए मदिरा की बिक्री प्रतिबंध रहेगी सीहोर, बुधनी, इछावर विधानसभा में 5 मई से 7 मई तक तो आष्टा में11 मई से 13 मई तक



सीहोर


      भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण सिंह द्वारा गत दिवस विधानसभा क्षेत्र सीहोर, बुधनी एवं इछावर में 05 मई 2024 की सांय 6 बजे से 07 मई 2024 को मतदान समाप्ति तक इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र आष्टा में 11 मई 2024 की सांय 6 बजे से 13 मई 2024 को मतदान समाप्ति तक मदिरा की बिक्री प्रतिबंध करते हुये शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इसी तरह संपूर्ण जिले में 04 जून 2024 को शुष्क दिवस घोषित करते हुए मदिरा की बिक्री प्रतिबंध किया गया है।

      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह द्वारा गत दिवस जारी आदेश अनुसार शुष्क दिवसों में संपूर्ण जिले की परिसीमा में स्थित एवं संचालित समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानों, एफएल-3 होटलबार एवं जिले में स्थित देशी मद्यभाडागार संपूर्ण जिले से मदिरा का आयात, निर्यात, परिवहन, क्रय, विक्रय एवं प्रदाय पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा