पत्रकार आनंद अग्रवाल जिला ब्यूरो
आज शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध
पार्टी/अभ्यर्थी के बाहरी कार्यकर्ताओं को विधानसभा क्षेत्र छोड़ना होगा
200 मीटर के भीतर बूथ स्थापित नहीं करेंगे अभ्यर्थी
प्रिंट, इलेक्ट्रानिक एवं सोशल मीडया में ओपिनियन पोल प्रतिबंधित
केवल आपातकालीन सेवाओं के वाहनों एवं निर्वाचन कर्मचारियों को प्रतिबंध से छूट
सीहोर,
चौथे चरण में देवास संसदीय क्षेत्र के लिए 13 मई को मतदान होगा। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात 11 मई 2024 के साम 6 बजे से 13 मई 2024 की साम 6 बजे तक जिले में सार्वजनिक सभाओं, जूलूस एवं अन्य प्रचार आयोजनों को प्रतिबंधित किया किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण सिंह द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत 13 मई 2024 को होने वाले मतदान के दृष्टिगत जारी आदेश के अनुसार वर्णित अवधि में किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभाएं एवं जुलूस आयोजित नहीं होंगे या इस प्रयोजनार्थ चुनाव प्रचार हेतु व्यक्तियों का समूह एकत्रित नहीं होगा। परन्तु घर-घर जाकर बिना भीड के जनसम्पर्क प्रतिबंधित नही रहेगा। चलचित्र, टेलीविजन, संगीत समारोह, नाट्य अभिनय या अन्य कोई मनोरंजन के साधनों से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन सम्बन्धी बात का प्रचार नहीं करेंगे।
बाहरी पार्टी कार्यकर्ताओं को विधानसभा क्षेत्र छोड़ना होगा
प्रतिबंधित अवधि में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति क्षेत्र में एक साथ न तो एकत्रित होंगे और न ही आवाजाही करेंगे। निर्वाचन प्रचार हेतु समस्त अनुमतियां (वाहन सहित) 11 मई, 2024 को सायं 06:00 बजे से स्वतः ही समाप्त हो जायेंगी। प्रचार अवधि समाप्त होने के तत्काल पश्चात ऐसा व्यक्ति या राजनैतिक प्रतिनिधि /पार्टी कार्यकर्ता या अन्य व्यक्ति जो बाहर से किसी पार्टी / अभ्यर्थी के प्रचार-प्रसार हेतु लाये गये हैं और उस विधानसभा क्षेत्र के वोटर नही हैं, वह उस विधानसभा क्षेत्र में नहीं रह सकते हैं और उन्हे तत्काल सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्र छोड़ना होगा।
बाहरी पार्टी कार्यकर्ताओं को होटल-लॉज में ठहराना प्रतिबंधित
धर्मशाला, लाज, होटल, रिसोर्ट, मेरिज गार्डन, परिणय वाटिका के संचालक किसी भी बाहरी व्यक्ति जो किसी अभ्यर्थी/दल के पक्ष में चुनाव प्रचार कार्य में संलग्न हैं और वह उस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं है, को अपने परिसर में नही ठहराऐंगे। सम्बन्धित थाना प्रभारी इसका पालन उक्त परिसरों का निरीक्षण कर सुनिश्चित करेंगे तथा ठहरने वालों का सत्यापन करेंगे। कोई भी व्यक्ति या वाहन मतदान वाले दिन सील्ड की गई अन्तर जिला या अन्तर राज्यीय सीमाओं में यथा उपबंधित के अतिरिक्त प्रवेश नही करेगा। चैक पोस्ट में तैनात बल व्यक्तियों की पहचान की जांच तथा उनका सत्यापन करेगें। पुलिस तथा आबकारी विभाग अवैध मदिरा पकड़ने हेतु विशेष अभियान चलाएंगे।
ओपिनियन पोल प्रतिबंधित
कोई भी व्यक्ति 11 मई, 2024 सायं 06:00 बजे से (मतदान समाप्त होने वाली अवधि के 48 घण्टे पूर्व) किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना अनुमति के नही करेगा। मतदान समापन के लिये नियत समय के 48 घण्टे पूर्व से किसी भी समय आयोजित किसी भी ओपिनियन पोल का कोई भी परिणाम किसी भी तरीके से प्रिंट, इलेक्ट्रानिक या सोशल मीडिया द्वारा प्रकाशित, प्रचारित या प्रसारित नही किया जायेगा।
100 मीटर की परिधि में प्रतिबंधित गतिविधियॉं
कोई भी व्यक्ति मतदान केन्द्र से 100 मीटर की परिधि के भीतर किसी भी प्रकार के राजनैतिक प्रचार हेतु दीवार लेखन , भित्तिचित्र का निशान, झण्डा, बैनर नही लगायेगा और न लगाने का प्रयास करेगा। केवल मतदान के दिवस के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अध्याधीन प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए एक वाहन उसके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए तथा एक वाहन उसके कार्यकर्ताओं हेतु (कुल 3) की अनुमति की पात्रता एक अभ्यर्थी की होगी। किसी भी अन्य नेता (राजनैतिक व्यक्ति) को किसी भी अन्य वाहन प्रयोग की अनुमति नही दी जायेगी। अनुमति दिये गये प्रत्येक वाहन में 5 से अधिक व्यक्ति (चालक सहित) नहीं बैठेंगे। दिये गये वाहन अनुज्ञा को सामने विण्ड स्क्रीन पर मूल प्रति (कलर्ड फोटोकापी नही) चिपकाकर प्रदर्शित करना होगी।
यदि अभ्यर्थी/अभिकर्ता निर्वाचन क्षेत्र में अनुपस्थित है तो उसको आवंटित वाहन का उपयोग कोई अन्य व्यक्ति नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति , अभ्यर्थी, राजनैतिक दल, ऐजेण्ट किसी भी प्रकार से वोटरों को परिवहन नहीं करेंगे या निःशुल्क वाहन की सुविधा उपलब्ध नहीं करायेंगे। यह कृत्य लोक प्रतिनिधित्व की धारा 133 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 (5) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में होकर दण्डनीय है। यह हर प्रकार के वाहनों, टैक्सियां, निजी वाहनों, ट्रकों, ट्रेक्टरों, ऑटो रिक्शा, स्कूटर, मोटर साईकिल, मिनी बस, सायकल रिक्शा, सायकल इत्यादि पर भी लागू होगा। इस प्रकार के वाहनों की तत्काल जब्ती की कार्यवाही की जाएगी। कोई भी वाहन मतदान केन्द्र की 200 मीटर की परिधि के भीतर प्रवेश नहीं करेगा। यदि वह स्वयं अपने या परिवार के सदस्यों को मताधिकार का प्रयोग करने हेतु भी ले जा रहा हो उस स्थिति में भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा।
आपातकालीन सेवाओं को प्रतिबंध से छूट
मतदान के दिन अस्पताल वैन, एम्बुलेन्स, दूध व पानी के टैंकर, विद्युत, आपातकालीन ड्यूटी के वाहन, पुलिस, निर्वाचन ड्यूटी पर अधिकारी, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, अस्पताल के लिए टैक्सी, दिव्यांग व्यक्तियों के वाहन, निर्वाचन कर्तव्यबद्ध अधिकारी के वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दूरी के भीतर निर्वाचन सम्बन्धी प्रचार या मतयाचना करना प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी मतदान केन्द्र के 100 मीटर में कर्तव्यबद्ध अधिकारियों को छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा सेल्युलर फोन, वायरलेस, दूरभाष का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
200 मीटर की भीतर बूथ स्थापित नहीं करेंगे अभ्यर्थी किसी भी मतदान केन्द्र के बाहर अभ्यर्थियों द्वारा जारी की जाने वाली पर्चियां किसी दल या अभ्यर्थी के चुनाव चिन्ह के बिना होगी तथा सारी श्वेत पर्चियां रहेगी। कोई भी अभ्यर्थी मतदान केन्द्र के 200 मीटर के भीतर कोई बूथ स्थापित नहीं करेगा। मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर कोई भी सशस्त्र व्यक्ति (अधिकृत सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर) प्रवेश नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा में संलग्न सुरक्षाकर्मी को मतदान केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। निर्वाचन के संचालन नियम 49-घ के तहत् केवल पात्र व्यक्ति ही मतदान केन्द्र के भीतर प्रवेश करेंगे तथा यथास्थिति उनको प्रदत्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वैध पास को विहित रूप से प्रदर्शित करेंगे। मीडिया के व्यक्ति किसी भी मतदान प्रक्रिया की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी इस प्रकार नहीं करेंगे, जिससे कि मतदान की गोपनीयता प्रभावित होती हो।
पीडब्ल्यूडी वोटर्स के व्हील चेयर की अनुमति पुलिस अधिकारी एवं सम्बन्धित सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, नोडल अधिकारी व्यय अनुवीक्षण तंत्र तथा विभिन्न व्यय अनुवीक्षण की टीमों जैसे एफएसटी, एसएसटी को 24 घण्टे प्रभावशील रखेंगे तथा उनको सुदृढ़ करेंगें। मतदान केन्द्र में पी.डब्ल्यू.डी वोटर्स को उनकी व्हील चेयर या ट्राई सायकिल को मतदान केन्द्र के भीतर ले जाने की अनुमति रहेगी।