जादमी विद्यालय में मांस पकाने की घटना पर सरपंच को धारा 40 का नोटिस एवं सचिव निलंबित : NN81

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जादमी विद्यालय में मांस पकाने की घटना पर सरपंच को धारा 40 का नोटिस एवं सचिव निलंबित : NN81

19/06/2024 | June 19, 2024 Last Updated 2024-06-19T16:41:42Z
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 जादमी विद्यालय में मांस पकाने की घटना पर सरपंच को धारा 40 का नोटिस एवं सचिव निलंबित

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शाजापुर तहसील के ग्राम जादमी के शासकीय प्रा.विद्यालय में मांस पकाये जाने की घटना को लेकर जिला पंचायत सीईओ श्री संतोष टैगोर द्वारा ग्राम पंचायत भदोनी के सरपंच श्री रतनलाल मालवीय को पंचायतराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत कार्यवाही करने के संबंध में नोटिस दिया गया एवं ग्राम पंचायत के सचिव श्री भँवर सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।


जादमी शासकीय प्रा. विद्यालय में गत दिवस मांस पकाने की घटना जो मीडिया में व्यापक रूप से प्रसारित हुई थी। प्राथमिक विद्यालय जादमी में मांस पकाया जाने की सूचना प्राप्त होने पर जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र से प्रारम्भिक जांच कराई गई। जांच में विकास खण्ड स्त्रोत समन्वयक जनपद शिक्षा केन्द्र शाजापुर ने संस्था में उपस्थित होकर जांच की गई जिसमें पाया गया कि आरोपी पीर खाँ निवासी ग्राम जादमी ग्राम पंचायत भदोनी द्वारा प्राथमिक विद्यालय जादमी में अतिक्रमण करते हुए 18 जून 2024 को संस्था परिसर में पकाया गया। घटना को देखते हुए मांस पकाने वाले आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। मुख्यकार्यपालन अधिकारी ने बताया कि अन्य दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध संबंधित विभाग द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही हैं।




शाजापुर से संवाददाता राजकुमार धाकड़