थाना भैरूंदा पुलिस द्वारा नाबालिक अपहृता को दस्तयाब कर परिजनों के सुपुर्द किया
आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल
भैरुंदा में दिनांक 16/06/2024 को फरियादी निवासी भोजपुर टप्पर हाल्याखेडी ने रिपोर्ट किया कि उसकी नाबालिक बेटी उम्र 16 वर्ष घर पर नहीं थी जिसकी तलाश आसपडोस में सभी जगह किया कोई जानकारी नही मिलने से फरियादी की रिपोर्ट पर से अज्ञात आरोपी के विरुध्द अपराध क्रमांक 297/24 धारा 363 भादवि का पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस कार्यवाही- अपराध पंजीयन के पश्चात घटना की गंभीरता को देखते हुऐ सीहोर पुलिस अधीक्षक सीहोर श्री मयंक अवस्थी द्वारा नाबालिक बालिका की तत्काल दस्तयाबी व अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गीतेश गर्ग व एसडीओपी श्री दीपक कपूर के मार्गदर्शन प्राप्त कर थाना प्रभारी भेरुंदा निरीक्षक घनश्याम दांगी के नेतृत्व में अपराध क्रमांक 297/24 धारा 363 भादवि में अपहृता व संदेही की तलाश हेतु टीम गठित की गयी। आरोपी की तलाश हेतु मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया व तकनीकी सहायता प्राप्त की गई जिसके परिणास्वरुप दिनांक 21/06/2024 को मुखबिर की सूचना पर आरोपी केदार उर्फ छोटू किरोनिया पिता दिनेश किरोनिया उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम तजपुरा थाना टिमरनी जिला हरदा के कब्जे से अपहृता उम्र 16 वर्ष को दस्तयाब किया गया व अपहृता के कथन एवं मेडिकल परीक्षण कराने उपरान्त अपहृता को उसके परिजनो के सुपुर्द किया गया। अपृहरता के कथन के आधार पर आरोपी केदार किरोनिया को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भैरूंदा पेश किया गया। जहाँ से माननीय न्यायालय व्दारा आरोपी को जेल भेजा गया ।
सराहनीय भूमिका* -- उप निरी पूजा सिंह राजपूत, प्र आर रामशंकर परते व म. आर. प्रीति काजले का सराहनीय योगदान रहा।