मध्यप्रदेश शासन के विभागों के लिए अर्जित भूमियों का संबंधित के नाम भू-अभिलेखों में प्रविष्टि अद्यतन करने के कलेक्टर ने दिए निर्देश : NN81

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मध्यप्रदेश शासन के विभागों के लिए अर्जित भूमियों का संबंधित के नाम भू-अभिलेखों में प्रविष्टि अद्यतन करने के कलेक्टर ने दिए निर्देश : NN81

02/06/2024 | June 02, 2024 Last Updated 2024-06-02T10:14:22Z
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 पत्रकार आनंद अग्रवाल जिला ब्यूरो


मध्यप्रदेश शासन के विभागों के लिए अर्जित भूमियों का संबंधित के नाम भू-अभिलेखों में प्रविष्टि अद्यतन करने के कलेक्टर ने दिए निर्देश



सीहोर,लोक प्रयोजन के लिए मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के आवेदन पर भूमि अर्जन से संबंधित विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियमों के प्रावधानों के अध्याधीन रहते हुए भूमि का अर्जन संबंधित विभाग के पक्ष में करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाती है।


इस कार्यवाही के उपरांत सक्षम प्राधिकारी द्वारा भू-अभिलेखों में संबंधित विभाग के नाम प्रविष्टि करवाना विधिक अनिवार्यता है।  इस प्रकार के भू-अर्जन के मामलों मे कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने 1 जून 2024 से 30 जून 2024 तक विशेष अभियान चलाकर संबंधित विभाग के नाम भू- अभिलेख में प्रविष्टि किया जाना सुनिश्चित करने के सभी विभागों के जिला अधिकारियों एवं राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं । 


कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देश दिए हैं कि इस अभियान के प्रथम चरण में 1 जून 2024 से 15 जून 2024 तक वर्ष 2000 तक के भू-अर्जन के मामलों को तथा 15 जून से 30 जून तक वर्ष 2000 के पूर्व के भू-अर्जन के मामलो से संबंधित विभाग के नाम भू-अभिलेखों में प्रविष्टि कराया जाना संबंधित, भू-अर्जन अधिनियम के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित करवाया जाये ।  साथ ही निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट - एक) में प्रमाण-पत्र प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय को ई-मेल के माध्यम से 1 जुलाई 2024 तक प्रेषित किया जाए