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नए आपराधिक कानून की नई धाराओं का करें प्रभावी क्रियान्वयन‘‘-डीआईजी : NN81

 *‘‘नए आपराधिक कानून की नई धाराओं का करें प्रभावी क्रियान्वयन‘‘-डीआईजी*

*‘‘संगठित रूप से अपराध करने पर लगेगी धारा-111, 112 बीएनएस‘‘*



 पुलिस उपमहानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी  कलानिधि नैथानी * द्वारा झाँसी रेंज के जनपद झाँसी, जालौन एवं ललितपुर के प्रभारियों को 03 नए आपराधिक कानून लागू होने के उपरान्त उनके प्रभावी क्रियान्वयन किये जाने, कानून की नई धाराओं के अन्तर्गत आने वाले नए अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।


*भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की नई धारा-111* जिसमें संगठित अपराध को परिभाषित किया गया है। जिसके अन्तर्गत अपहरण, डकैती, वाहन चोरी, जबरन वसूली, भूमि पर कब्जा, अनुबंध हत्या, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, व्यक्तियों, दवाओं, हथियारों या अवैध वस्तुओं की तस्करी  सहित कोई भी गैर कानूनी गतिविधि जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा, अकेले या संगठित रूप से, सिंडिकेट के सदस्य के रूप में हिंसा का उपयोग, धमकी, जबरदस्ती, करके वित्तीय लाभ सहित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भौतिक लाभ प्राप्त करने के अन्य गैरकानूनी साधन आदि संगठित अपराध होंगे।


*भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की नई धारा-112* जिसमें छोटे-मोटे संगठित अपराध को परिभाषित किया गया है। जिसके अन्तर्गत किसी समूह, गिरोह का सदस्य, अकेले या संयुक्त रूप से चोरी, छिनैती, धोखाधड़ी, सट्टेबाजी, जुआ सार्वजनिक परीक्षा प्रश्नपत्रों की बिक्री या कोई अन्य कार्य करता है लघु संगठित अपराध की श्रेणी में आयेगें।


*1.* जनपद ललितपुर में विगत दिवस में रोशन सिंह बुन्देला निवासी ग्राम रोड़ा थाना कोतवाली ललितपुर द्वारा सेन्ट्रल बैंक से 1 लाख 70 हजार रूपये निकाल कर घर जाते समय अज्ञात बाइक सवार व्यक्तियों द्वारा रूपयो से भरा बैग लूटकर भाग गये। पुलिस द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु 08 टीमों का गठन कर अथक प्रयास करते हुए *लूट/स्नेचिंग/टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम देने वाले कटिहार (बिहार) कोढ़ा गिरोह के अन्तर्राज्यीय 03 लुटेरों को गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण किया गया है।*

*2.* जनपद जालौन में दिनांक 09.07.2024 को थाना रेंढर पुलिस एवं एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा थाना क्षेत्र में रोकथाम अपराध, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति, लुटेरे, वाहन चोर / वांछित अपराधी ,नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधी एवं पतारसी सुरागरसी के दौरान लगामपुरा बैरियर के पास से *02 अभियुक्तगण को एक बुलेरो गाड़ी में 50 किलो 639 ग्राम नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया ।* 



डीआईजी झाँसी द्वारा उपरोक्त प्रकरणों सहित अन्य संगठित अपराधो/गिरोह पर तत्काल धारा-111, 112 की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया साथ ही  रेंज के जनपद प्रभारियों को नए आपराधिक कानून का प्रयोग कर पीड़ितो को न्याय दिलाने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु  अपराध एवं अपराधियों विशेष कर गिरोह, संगठन बनाकर, किसी गिरोह के सदस्य के रूप में अपराध करने वाले अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गए है। 


*सजा का प्रावधान*- धारा-111 संगठित अपराध के अन्तर्गत 03 वर्ष करावास से लेकर आजीवन कारावास तथा 01 लाख रूपये से लेकर 10 लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किये जाने का प्रावधान है तथा धारा-112 छोटे-मोटे संगठित अपराध में भी 01 वर्ष से 07 वर्ष व जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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