लोकेशन - नैनपुर
01/07/24
सत्येन्द्र तिवारी न्यूज नेशन 81के लिए नैनपुर से
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आज से देश मे लागू हुए नए कानून के विषय पर पुलिस द्वारा उत्क्रष्ट विद्दालय नैनपुर में किया गया कार्यशाला का आयोजन
व्ही ओ - देश मे अब एक जुलाई से नये आपराधिक कानून लागू हो गए है। जिसके तहत आज उत्कृष्ट विद्यालय नैनपुर में पुलिस विभाग द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें नगर के प्रबुद्ध जन, विद्यार्थी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं पत्रकार शामिल हुए। कार्यशाला में पुलिस विभाग द्वारा नए कानून के विषय पर रोशनी डाली गई जिसमें अब हत्या लूट बलात्कार जैसे कई गंभीर अपराधों पर घर बैठे ही E-FIR दर्ज कराई जा सकेंगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नियम से लोगों को अब थानों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे
भारत की जो न्याय प्रणाली है उसमें बहुत ही आधारभूत परिवर्तन नए कानून के तहत हुए हैं। यह कानून नागरिकों के अधिकारों पर आधारित है इसकी अवधारणा विक्टिम ओरिएंटेड और न्याय ओरिएंटेड है समय वध तरीके से पूरी पारदर्शिता के साथ विवेचना हो और सही समय से ट्रायल कनक्लूड हो और पीड़ित को न्याय मिल सके
यह जो न्याय प्रणाली और जो कानून लागू हुए है वह विक्टिम सेंट्रिक और जस्टिस सेंट्रिक है इसमें कोई भी पीड़ित व्यक्ति अपने घर पर बैठकर भी E-FIR के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है अब क्षेत्राधिकार का कोई विषय नहीं है भारत के किसी भी जगह से आप अपने अपराध की सूचना (0) FIR के रूप में करा सकते हैं। नए कानून में समयबद्धता भी है। पुलिस को समय अवधि के अंदर काम करना पड़ेगा इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है गवाह के बयानों की वीडियोग्राफी होगी और डिजिटल एविडेंस को मान्यता दी गई है एवम अकाउंटेबिलिटी भी है की कितने समय में विवेचना पूरी होगी। यह कानून महिलाओं, बच्चों और आम नागरिकों के लिए उनके अधिकार की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है नए कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि 90 दिन के अंदर विवेचक आपको अवगत कराएंगे कि आपका केस की प्रोग्रेस क्या है
बाइट - नेहा पच्चिसिया अनुविगीय अधिकारी पुलिस नैनपुर