उचित मूल्य दुकान के विक्रेता श्री राधेश्याम के विरुद्ध खाद्यान्न वितरण कालाबाजारी प्रकरण में कराई गए प्रथम सूचना रिपोर्ट..
जिला गुना से गोलू सेन की रिपोर्ट
डॉ. सतेन्द्र सिंह के निर्देशानुसार जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न वितरण में की जा रही कालाबाजारी को रोकने हेतु अभियान के तहत कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री आशीष कुमार चतुर्वेदी द्वारा आज थाना चांचौडा़ जिला गुना में शासकीय उचित मूल्य दुकान लहरचा के विक्रेता राधेश्याम मीना एवं सहायक विक्रेता मुकेश गुप्ता के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई।
शासकीय उचित मूल्य दुकान की जांच तत्कालीन सहायक आपूर्ति अधिकारी तुलेश्वर कुर्रे एवं वर्षा बडो़निया द्वारा की गई थी, जिसमें वसूली की राशि रूपये 11 लाख 13 हजार 880/- की गई थी, जिसे जमा नहीं किया गया। चूंकि स्वयं विक्रेता द्वारा लगातार दुकान का संचालन किया जा रहा था, इसलिये उक्त अनियमितताएं में क्षेणी प्रारम्भिक रूप से सिद्ध होना पाया गया है। जॉंच में स्टॉक भी गेहूं 295.46 क्विंटल, चावल 97.06 क्विंटल, नमक 53 किलो, शक्कर 1.18 क्विंटल कम पाया गया तथा ग्रामीणवासियों द्वारा कम राशन दिये जाने की शिकायत की गई है। उक्त अनिमित्ताओं पर ईसी एक्ट 1955 व चोर बाजार अधिनियम 1980 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की जा रही है।