*समाधान कारक जवाब प्रस्तुत न करने पर राघौगढ़ अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पटवारी को निलंबित करने की कारवाई की गई*
गुना 21 नवम्बर 2024
एमपी गुना से जगदीश राठौर की रिपोर्ट
जी हां,रिश्वत की मांग और स्पष्ट जवाब प्रस्तुत न करने पर पटवारी श्रीमति मेघा राजोरिया को अनुविभागीय अधिकारी राघौगढ़ श्री विकास कुमार आनंद द्वारा निलंबित करने के आदेश जारी किये गये हैं।
अनुविभागीय अधिकारी राघौगढ़ द्वारा मिली जानकारी अनुसार बताया गया कि “प्रकरण में आवेदक श्री रामप्रसाद कुशवाह निवासी सुआखेडी द्वारा शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बताया वर्ष 2002 में ग्राम चांदनभेट की भूमि सर्वे क्र0 रकवा 3.116 हे0 में से 0.627 हे0 जमीन क्रय की थी। जिसका तत्समय नामातंरण भी हो गया और बाद में हस्तलिखित खसरा में भी नाम आ गया। किंतु बाद में कम्प्यूटर खसरा में नाम नही आयाl आवेदक द्वारा बताया गया कि नाम चढा़ने के लिये पटवारी श्रीमति मेघा राजोरिया द्वारा रूपये की मांग की गयी जिसमें आवेदक द्वारा 10 हजार रूपये नगद और 5 हजार रूपये ऑनलाइन फोन-पे के माध्यम से किये जाने की बात कही।
तहसीलदार राघौगढ द्वारा अपने प्रतिवेदन के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम चांदनभेंट स्थित भूमि सर्वे क्र 32/4/2 रकवा 3.116 हे0 में से रकवा 0.627 हे0 भूमि का क्रय करनसिह, राजेन्द्र सिह, पुत्रगण रामप्रसाद काछी द्वारा किया गया था। जिसके राजस्व अभिलेख में अमल किये जाने के सबंध में श्रीमति मेघा राजौरिया द्वारा कोई भी स्पष्ट जबाब प्रस्तुत नही किया गया है। आवेदक द्वारा भूमि सर्वे क्र 32/4/2 रकवा 0.627 हे0 पर अमल को लेकर शिकायत की गई थी। हल्का पटवारी द्वारा आज दिनांक तक उक्त सर्वे न0 पर प्रविष्टि का अमल नही किये जाने से शिकायत स्पष्टतः सत्य प्रतीत होती हुई दिखती है। इसके साथ ही श्रीमति मेघा राजौरिया पटवारी द्वारा भूमि सर्वे क्र.32/4/2 रकवा 0.627 हे0 पर अमल नही करने एवं फोन-पे पर राशि प्राप्त करने के सबंध में कोई समाधान कारक जबाब प्रस्तुत भी नही करने के कारण पटवारी श्रीमति मेघा राजौरिया को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने के आदेश अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राघौगढ़ श्री विकास कुमार आनंद द्वारा जारी किये गये हैं। पटवारी को नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा