*उच्च न्यायालय में वैलेट पेपर से होने वाले चुनाव को किया खारिज*
जिला संवाददाता आरके शर्मा
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गा० उच्चतम न्यायालय ने आज जनहित याचिका संख्या--718 /2024 डा० के०ए० पॉल वनाम भारत सरकार व अन्य में महत्वपूर्ण आदेश पारित हुए बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराये जाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
डॉ० के०ए० पॉल द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय में दायर जनहित याचिका जिसमे भारतीय चुनावों में बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान कराने सम्बन्धी मांग की गयी थी। इस याचिका का निस्तारण न्यायमूर्ति विक्रम नाथ एवं न्यायमूर्ति पी०वी० वराले की पीठ ने याचिका को इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दी गयी है कि "जब राजनैतिक नेता हारते है, तो दावा करत हैं कि ई०वी०एम० से छेड-छाड़ की गयी है, जब वे जीतते है, तो वे कुछ नहीं कहते। यह अदालत ऐसे काल्पनिक दावों पर विचार नहीं कर सकती" पीठ द्वारा निष्कर्ष निकाला गया कि जनहित याचिका में पर्याप्त योग्यता नहीं है और इस याचिका को खारिज कर दिया।
(डा० सदानन्द गुप्ता)उप जिला निर्वाचन अधिकारी,अम्बेडकरनगर।