विदिशा नरवाई में आग लगाने वालों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही होगी : NN81

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विदिशा नरवाई में आग लगाने वालों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही होगी : NN81

23/03/2025 | मार्च 23, 2025 Last Updated 2025-03-23T10:23:41Z
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 Reported By: Sanjeev Sharma 

Edited By: Abhishek Vyas @abhishekvyas99 


खेतों में खडी नरवाई में आग लगाने वालो के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही होगी। नरवाई में आग लगाने से जनधन के साथ-साथ शासकीय परिसम्पत्ति ओर वन संपदा की भी क्षति होने का खतरा बना रहता है: 

मानव जीवन की सुरक्षा एवं परिशांति बनाए रखने को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री रौशन कुमार सिंह ने धारा-144 के तहत आदेश जारी कर सभी उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तथा कृषि विभाग के अधिकारियों को जारी आदेश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश प्रसारित किए है। आदेश में कहा गया है कि नरवाई काटने हेतु रीपर वाईपर का और अग्निशामक यंत्र का अग्नि विस्तार रोकने के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए।

जिले के कृषकों से कहा गया है कि गेहूं की फसल कटाई के लिए हार्वेस्टर एवं रीपर वाइन्डर का उपयोग करने के पश्चात् थे्रसिंग करते समय जो भूसा निकला जाता है उसके आसपास अग्निशामक यंत्रों को अनिवार्यत रखे।

जारी आदेश की सूचना सभी ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार की जाए। इसके लिए ध्वनि विस्तार यंत्रो के उपयोग के साथ-साथ कार्यालयों के सूचना पटलों पर एवं पुलिस थानो के नोटिस बोर्ड पर आदेश की प्रति चस्पा की जाए। 

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों से कहा है कि उनके क्षेत्राधिकार में नरवाई में आग लगने की सूचना प्राप्त होती है या आग लगने के बाद साक्ष्य के रूप में मौके पर आग लगाना पाया जाता है तो संबंधित के विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही की जाए और की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त कार्यवाही में यदि किसी के द्वारा लापरवाही बरती जाती है तो उसके विरूद्व कार्यवाही की जाएगी।