दुर्ग। जिला दुर्ग में पदस्थ विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री गोविंद साव को कलेक्टर के प्रतिवेदन के आधार पर निलंबित कर दिया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी श्रीमती कुमुदनी साव, जो कि शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, सेक्टर-9, भिलाई में उच्च वर्ग शिक्षक (हिन्दी) के पद पर कार्यरत हैं, को अतिशेष से मुक्त रखने के उद्देश्य से युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में दस्तावेजों में कूटरचना की।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, श्री गोविंद साव ने परिशिष्ट-2 में श्रीमती साव को गणित विषय की शिक्षक के रूप में दर्शाया, जिससे उन्हें अतिशेष सूची से बाहर रखा जा सके। यह कृत्य सेवा में रहते हुए गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है।
कलेक्टर दुर्ग द्वारा दिनांक 2 जून 2025 को भेजे गए प्रतिवेदन के अनुसार, श्री साव का यह आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है।
इस मामले में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। शासन की अधिसूचना दिनांक 4 अगस्त 2008 के तहत संभागीय आयुक्त को इस प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई का अधिकार प्राप्त है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय सेवा में पारदर्शिता और नैतिकता सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इस प्रकार के अनुचित आचरण पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।