खबर: 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का कक्षा एक में दाखिला नहीं ।
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक नोटिस जारी कर कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष तय करने का निर्देश दिया है। शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कक्षा 1 में प्रवेश के लिए विद्यार्थी की न्यूनतम आयु 6 साल निर्धारित करनी होगी।इससे कम आयु वाले बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सत्र 2024-25 के लिए कुछ राज्यों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कुछ में इसकी शुरुआत जल्द ही होगी। ऐसे में केंद्र ने निर्देश जारी किए हैं
कि इस बार की प्रवेश प्रक्रिया में न्यूनतम आयु के नियम का पूरी तरह से पालन किया जाए।3 साल से कम उम्र के बच्चों को प्री-स्कूल भेजना तर्कसंगत नहीं है। गुजरात हाई कोर्ट ने 1 मामले की सुनवाई करते हुए इसे गैरकानूनी बताया था। कोर्ट ने कहा था कि कोई भी प्री-स्कूल ऐसे बच्चे को दाखिला नहीं दे सकता, जिसने उस वर्ष 1 जून को 3 साल की आयु पूरी नहीं की हो।
संवाददाता: विकास कुमार सिंह कानपुर नगर