प्रतिबंधात्मक आदेश जारी : NN81

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प्रतिबंधात्मक आदेश जारी : NN81

12/02/2024 | February 12, 2024 Last Updated 2024-02-12T18:22:30Z
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 *प्रतिबंधात्मक आदेश जारी*

      धार जिला संवाददाता महेश सिसोदिया 





धार-अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री अश्विनी कुमार रावत ने जिले में लोकसभा निर्वाचन-2024 निकट होने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर कार्यालय परिसर की चारों  सीमा के भीतर कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु 7 अप्रैल 2024 तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश के तहत किसी भी संगठन अथवा राजनैतिक दल अथवा जन समूह को धरना प्रर्दशन/ज्ञापन/आवेदन प्रस्तुत करना हो तो अनुविभागीय दण्डाधिकारी धार से अनुमति लेकर ही धरना स्थल “अभिव्यक्ति स्थल“ त्रिमूर्ति चौराहा, पुलिस चौकी के पास रिक्त स्थान पर तथा ज्ञापन/आवेदन प्रस्तुत करना हो तो मुख्य द्वार के बाहर “उप संचालक, कृषि विभाग कार्यालय“ के सामने रिक्त स्थान पर ज्ञापन/आवेदन दे सकते है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता को धारा 188 अथवा अन्य उपयुक्त अधिनियमों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह प्रतिबंधात्मक आदेश मे 7 अप्रैल 2024 तक प्रभावशील रहेगा।