Reported By: Jagdish Rathor
किसानों के द्वारा सहकारी बैंकों में खाता खुलवाने पर त्वरित रूप से प्राप्त होगा फसल विक्रय का भुगतान:
गुना 04 मार्च 2025 - खबर मध्य प्रदेश के गुना से हैं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अरस्तु प्रभाकर ने बताया कि समर्थन मूल्य पर गेंहू की फसल शासकीय उपार्जन केन्दों के माध्यम से विक्रय हेतु पंजीकृत कृषक को सहकारी बैंक शाखा के खाता खोलने की बाध्यता नहीं है। परन्तु कृषक के सहकारी बैंक शाखा में खाता खोलने पर उसे अपनी उपज का मूल्य त्वरित रूप से प्राप्त हो सकेगा। विगत वर्षों में देखा गया है कि कृषक का अन्य व्यवसायिक बैंक/निजी बैंक एवं स्माल फायनेंस बैंक में खाता होने के कारण सहकारी बैंक से सत्यापन सही न होने से शासन से प्राप्त राशि उसके खाते में नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण किसान का भुगतान डिजीटल फार्म में लंबित हो जाता है। इस समस्या के निराकरण में एक से दो माह का समय लग जाता है और किसान अपने फसल के भुगतान की प्राप्ति के लिये इधर से उधर भटकता रहता है। यदि किसान द्वारा अपना खाता सहकारी बैंक की शाखा में खोला जाता है तो उसके खाते का सही सत्यापन होने से उसके प्राप्त होने वाले भुगतान असफल नहीं होगें और किसान को अधिकतम 07 दिवस में उसका विक्रय मूल्य प्राप्त हो सकेगा।
उपार्जन केन्द्र में समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचने वाले कृषकों के सहकारी बैंक शाखा में खाता खोलने के लिये पंजीयन केन्द्र पर ही खाता खोलने के फार्म उपलब्ध कराये गये हैं, जिससे किसान अपना बैंक खाता पंजीयन केन्द्र पर ही खुलवा सकता है। इसी के साथ पंजीयन कराने वाले कृषकों को बैंक द्वारा एक सुविधा और दी गई है कि वह अपना खाता जीरो बैलेंस पर सहकारी बैंक शाखा में खुलवा सकते हैं।