संवाददाता - अजय देशमुख
लोकेशन - बालोद
जिले के गुरूर विकासखण्ड के ग्राम पोंड में अवैध रेत उत्खनन की लगातार शिकायते प्राप्त होने पर एसडीएम गुरूर श्री रामकुमार सोनकर ने ग्राम पंचायत पोंड के सरपंच के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुरूर ने ग्राम पंचायत पोंड के सरपंच को कारण बताओ नोटिस जारी कर कहा है कि जिले के गुरूर विकासखण्ड के ग्राम पोंड में लगातार विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से ग्राम पंचायत पोंड में अवैध रेत उत्खनन की शिकायते प्राप्त हो रही है। जबकि ग्राम पंचायत पोंड में रेत खदान स्वीकृत नहीं है। रेत उत्खनन कार्य की जानकारी होने के बावजूद भी अधोहस्ताक्षरी को किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी गई है और न ही अब तक उत्खनन की रोकथाम हेतु किसी प्रकार की कार्यवाही की गयी है। जिससे अवैध रेत उत्खनन में आपकी भूमिका संदिग्ध प्रतीत होती है। ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले समस्त संपत्तियों का संरक्षण का दायित्व आपका है, जिसका निर्वहन नहीं किया जा रहा है, जो कि आपके पदीय दायित्वों के प्रति घोर उदासीनता एवं उपेक्षा है। क्यों न उक्त कृत्यों को देखते हुए आपके विरूद्ध छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के तहत प्रकरण संस्थित करते हुए आपको धारित पद से पृथक कर छः वर्ष के लिये पंचायत अधिनियम के अधीन निर्वाचन, सहयोजन के लिए निर्हित घोषित किया जावे? अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुरूर ने सरपंच को पत्र प्राप्ति के दो दिवस के भीतर अपने समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। जवाब संतोषप्रद नहीं पाये जाने के स्थिति में उनके विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय लेकर छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही की जाएगी। सरपंच को नोटिस मिलते ही नोटिस की सूचना पूरे जिले में आग की तरफ फैल गई जिस जिस पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत अवैध उत्खनन हो रहा है वहां के सरपंचों में मचा हड़कंप सरपंच ग्राम पंचायत के जिम्मेदार व्यक्ति होता है पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सरकारी संपत्तियों का संरक्षक और संवर्धन सरपंच की जिम्मेदारी होती है बालोद जिले के कहीं ग्राम पंचायत के सरपंच अपने अधिकार क्षेत्र को ही नहीं समझते जिसके परिणाम स्वरूप जगह-जगह अवैध रेत उत्खनन एवं मुरूम उत्खनन हो रहा है जिस पर बड़े कार्रवाई की जरूरत है अब देखना यह है कि बड़े अधिकारी कार्यवाही करते हैं या लीपा पोती करते हैं यह समय ही बतायेगा