महारास्ट्र नंदुरबार (जाविद शेख)
स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक श्री हेमंत पाटिल को गोपनीय मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि शहादा पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत प्रकाश रोड पर एक व्यक्ति महाराष्ट्र राज्य में प्रतिबंधित अवैध गुटखा लेकर आ रहा है तथा ट्रक क्रमांक एमएच 31 सीक्यू 4335 में इसकी तस्करी करने जा रहा है। इस सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक श्री श्रवणदत्त एस के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक श्री हेमंत पाटिल ने प्राप्त सूचना की पुष्टि कर शहादा पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक श्री नीलेश देसले को कार्रवाई की जानकारी दी तथा संयुक्त कार्रवाई दल को कार्रवाई करने के लिए सूचित किया
प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर, SW.G.S. टीम शहादा पुलिस स्टेशन की मदद से प्रकाश गांव में हनुमान मंदिर के पास एक चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी गुप्त सूचना के अनुसार एक टाटा कंपनी का ट्रक क्रमांक MH 31 CQ 4335 आता हुआ दिखाई दिया. जब पुलिस टीम ने उक्त वाहन को रोका, तो चालक से उसका नाम और गांव पूछा. उसने अपना नाम शगीर बेग सिकंदर बेग, उम्र-62, वर्ष, निवासी रहमत नगर, गली.नं. 1. लालखड़ी रोड, अमरावती ताल. जिला. अमरावती बताया. जब उससे पूछा गया कि उसके पास मौजूद वाहन में क्या है, तो वह गोलमोल जवाब देने लगा. जब उक्त व्यक्ति के कब्जे में मौजूद टाटा कंपनी के ट्रक की जांच की गई, तो उसमें कुछ प्लास्टिक की थैलियां मिलीं. उक्त प्लास्टिक की थैलियों में महाराष्ट्र राज्य में प्रतिबंधित विभिन्न प्रकार के गुटखा, तंबाकू आदि थे. वाहन से कुल 25,51,500/- रुपये का माल बरामद किया गया है. तदनुसार, शगीर वेग सिकंदर बेग, उम्र-62, वर्ष, निवासी रहमत नगर, गली.नं. 1, लालखड़ी रोड, अमरावती, टी.डी. अमरावती के खिलाफ शाहदा पुलिस स्टेशन में जी.आर.नं. 368/2025 के तहत भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 223, 274, 275 और धारा 123 के उल्लंघन और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (1), 26 (2) (iv), 27 (2) (डी), 27 (3) (ई), (3) (1) (जेडजेड) (iv), धारा 59 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
उक्त कार्य नंदुरबार जिले के पुलिस अधीक्षक श्री श्रवण दत्त एस, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अशील कांबले, पुलिस निरीक्षक श्री हेमंत पाटिल, शहादा पुलिस थाने के प्रभारी श्री निलेश देसले, उपायुक्त श्री भुनेश मराठे पोना/विकास कपूरे, पुरुषोत्तम सोनार, पोकोन/शोएब शेख, भरत उगले आदि के मार्गदर्शन में किया गया