पुलिस अधीक्षक कार्यालय में नये आपराधिक कानूनों पर कार्यशाला आयोजित - NN81

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पुलिस अधीक्षक कार्यालय में नये आपराधिक कानूनों पर कार्यशाला आयोजित - NN81

15/06/2025 | जून 15, 2025 Last Updated 2025-06-15T18:06:41Z
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 महाराष्ट्र नंदुरबार (जाविद शेख )

1 जुलाई 2024 से पूरे देश में नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से तीन कानून शामिल हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), भारतीय न्यायिक संहिता (बीएनएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए)। नए लागू किए गए आपराधिक कानूनों में कुछ धाराएँ हटा दी गई हैं और कुछ नई धाराएँ भी शामिल की गई हैं। इन कानूनों में नई धाराओं के शामिल होने के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच भ्रम की स्थिति से बचने के लिए, महाराष्ट्र सरकार की एक विशेष पहल के तहत 11/06/2025 को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में नए आपराधिक कानूनों पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।


इस कार्यक्रम में नए आपराधिक कानूनों पर जन जागरूकता कार्यशाला का उद्घाटन प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री श्रवण दत्त एस, अतिरिक्त लोक अभियोजक, श्री एम.वाई. पाडवी, अतिरिक्त लोक अभियोजक, सत्र न्यायालय, नंदुरबार, श्री बी.यू. पाटिल, षष्ठम लोक अभियोजक, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, नंदुरबार श्री सुनील पाडवी ने उपस्थित लोगों को नए कानूनों के बारे में जानकारी दी और उनका मार्गदर्शन किया।


उक्त कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक श्री श्रवणदत्त, एस, अपर पुलिस अधीक्षक श्री आशीत कांबले, स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक श्री हेमंत पाटिल, पुलिस कल्याण शाखा के पुलिस निरीक्षक श्री विवेक पाटिल के साथ ही जिले के विभिन्न पुलिस थानों के अधिकारी व कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे।