*हत्यारी डोर चाईना मांझा डोर विक्रय करने वालो पर कुक्षी पुलिस की कार्यवाहीं*
धार जिला संवाददाता महेश सिसोदिया
कुक्षी-श्रीमान जिला दण्डाधिकारी महोदय धार द्वारा पतंगबाजी में चायना धागे (मांझा) नायलोन डोर का विक्रय करने वालों को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधित करने के पश्चात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इन्द्रजीत बाकलवार ने जिले के समस्त एसडीओपी, थाना प्रभारी एवं चोकी प्रभारी को निर्देशित पतंगबाजी में चायना घागे (मांझा) नायलोन डोर का विक्रय करने वालों पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था।
इस तारतम्य में आज दिनांक 15.01.2023 एसडीओपी कुक्षी सुनिल गुप्ता के निर्देशन में व थाना प्रभारी कुक्षी के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर पतंगबाजी में चायना धागे (मांझा) नायलोन डोर का विक्रय करने वालों पर अलग- अलग जगह पर दबिस दी गई जिसमें दो दुकानों पर चायना धागे (मांझा) नायलोन डोर का विक्रय करते पाये गये जिस पर आरोपी भेरुलाल पिता रामलाल माली निवासी सुभाष मार्ग कुक्षी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 30/2023 धारा 188 भादवि व आरोपी मुस्तफा पिता आबीद बोहरा निवासी बोहरा मोहल्ला कुक्षी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 31/2023 धारा 188 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर 40 रोल, 135 गट्टी चायना धागे (मांझा) जप्त किया गया एवं कस्बा कुक्षी में सभी पतंग व धाग बैचने वालों को चायना धागे (मांझा) नायलोन डोर नही वैचने की समझाईस दी गई है। यह कार्यवाही निरंतर चलती रहेगी।
एसडीओपी कुक्षी सुनील गुप्ता, थाना प्रभारी कुक्षी राजेश यादव, उपनिरीक्षक विजय वास्कले, उपनिरीक्षक नीलेश मालवीय, पीआर 825 प्रमोद, पीआर 88 आमिर अंसारी, पीआर 440 वेस्ता सोलिया, पीआर 814 जगन सिंह, पीआर 500 रेम सिंह, पीआर 839 दीपेन्द्र डावर, पीआर 590 किशन, आर 899 जीतेन्द्र कुशवाह।