रजिस्ट्री के 30 दिन के भीतर नामांतरण किया जाना अनिवार्य
नहीं तो संबंधित अधिकारी निलंबित ,नामांकन, सीमांकन एवं बटवारा प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समयावधि में करें -- मंत्री करणसिंह वर्मा
रिपोर्ट राजीव गुप्ता आष्टा जिला सीहोर एमपी
किसान राजस्व काम के लिए भटके नहीं, इसीलिए विशेष राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा
आष्टा। नामांकन, सीमांकन एवं बंटवारा प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समयावधि के भीतर करें। निराकरण के लिए पटवारी के साथ नायब तहसीलदार, तहसीलदार व एसडीएम भी गाँव-गाँव पहुँचें। गाँव में आम आदमी के द्वार पर बैठकर किसानों की राजस्व संबंधी समस्याओं का समाधान करें। राजस्व अधिकारियों को आगाह करते हुए कहा कि यदि रजिस्ट्री होने के 30 दिन के भीतर किसी तहसीलदार–नायब तहसीलदार ने नामांतरण नहीं किया तो वह अपने आप को निलंबित समझे। यह निर्देश राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा ने ग्वालियर में समीक्षा बैठक में दिये।
किसी भी किसान को राजस्व संबंधी समस्या के लिये भटकना न पड़े। इसी उद्देश्य से राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है। नामांतरण एवं नामांकन व बंटवारा के प्रकरणों में अधिकतम समय-सीमा का इंतजार न करें। सभी राजस्व अधिकारी सकारात्मक सोच एवं किसानों की मदद के भाव के साथ जल्द से जल्द प्रकरणों का निराकरण करें, जिससे आम आदमी का विभाग के प्रति विश्वास और आप सबके प्रति सम्मान बढ़े। उन्होंने कहा सीमांकन प्रकरणों का निराकरण सभी पक्षों की मौजूदगी में करें, जिससे आगे कोई विवाद की स्थिति न रहे। राजस्व श्री वर्मा ने राजस्व महाअभियान के दौरान राजस्व अभिलेखों की त्रुटियों को दुरूस्त (नक्शे पर तरमीम) और प्रमुखता के साथ बी-1 का वाचन करने पर विशेष बल दिया। मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि शहरी क्षेत्र में एक ही स्थान पर तीन साल से अधिक समय से पदस्थ पटवारियों का स्थानांतरण किया जायेगा। आयुक्त भू-अभिलेख एवं जिला कलेक्टर को इस दिशा में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। राजस्व वसूली पर विशेष ध्यान देने के निर्देश संभाग के सभी जिलों के राजस्व अधिकारियों को दिए। जिन जिलों में महाअभियान में प्रगति कम है, वे विशेष मुहिम चलाकर प्रकरणों का निराकरण करें।