दिनांक 09 मार्च 2024 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में विद्युत प्रकरणों में छूट : NN81

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दिनांक 09 मार्च 2024 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में विद्युत प्रकरणों में छूट : NN81

06/03/2024 | मार्च 06, 2024 Last Updated 2024-03-06T15:12:55Z
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 आष्टा:- दिनांक 09 मार्च 2024 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में विद्युत प्रकरणों में छूट।


रिपोर्ट राजीव गुप्ता आष्टा जिला सीहोर एमपी 



माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर के निर्देशन में 09 मार्च 2024 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में निराकरण के लिए रखे जाने वाले विद्युत प्रकरणों में छूट दी जा रही है। यह जानकारी तहसील विधिक सेवा समिति आष्टा के जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार चौबे द्वारा दी गई है। उन्होंने बताया कि ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत अधिनियम से संबंधित न्यायालय में लंबित प्रिलिटिगेशन प्रकरणों में 09 मार्च 2024 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में छूट के निर्देश दिए गए है। न्यायालय में चल रहे विद्युत के लंबित प्रकरणों में एवं प्रिलिटिगेशन प्रकरणों में नियमानुसार की छूट रहेगी। छूट का लाभ नेशनल लोक अदालत 09 मार्च 2024 में समझौता करने के लिए ही लागू रहेगी। लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए वाहन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। उक्त प्रचार-प्रसार के लिए तहसील विधिक सेवा समिति आष्टा के जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार चौबे  द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।