जिले में जन्म-मृत्यु पंजीयन संबंधी किया गया प्रशिक्षण आयोजित : NN81

Notification

×

Iklan

जिले में जन्म-मृत्यु पंजीयन संबंधी किया गया प्रशिक्षण आयोजित : NN81

03/07/2024 | July 03, 2024 Last Updated 2024-07-03T16:54:14Z
    Share on

 जिले में जन्म-मृत्यु पंजीयन संबंधी किया गया प्रशिक्षण आयोजित..



जन्म लेने वाले बच्चों का जन्म प्रमाण-पत्र अनिवार्य कर दिया गया है, संशोधन अधिनियम 11 अगस्त 2023 से होगा लागू..


कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में आज जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा 27 मई 2024 से पूरे मध्य प्रदेश में लॉन्च किए गए जन्म मृत्यु पंजीयन के नवीन REVAMPED CRS पोर्टल के संबंध प्रशिक्षण दिया गया। जनगणना कार्य निदेशालय भोपाल के मास्टर ट्रेनर अनामिका जैन एवं उनकी सहयोगी को ट्रेनर दीपिका कुमारी द्वारा स्थानीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर जिला योजना अधिकारी सेवाराम रैकवार एवं जन्म मृत्यु पंजीयन कार्य करने वाली इकाइयों के रजिस्ट्रार उपस्थित रहे।


उल्‍लेखनीय है कि संशोधन अधिनियम 11 अगस्त 2023 से लागू हुआ है। इस तारीख के बाद जन्म लेने वाले बच्चों का जन्म प्रमाण-पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। यह प्रमाण-पत्र ही बच्चे से संबंधित बनाए जाने वाले अन्य दस्तावेजों जैसें आधार, पैन, स्कूल में प्रवेश, मतदाता सूची, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी नौकरियों में ज्वाइनिंग एवं अन्य नागरिक सुविधाओं को प्राप्त करने का एकमात्र दस्‍तावेज होगा।


जिला गुना से गोलू सेन की रिपोर्ट