पीडीएस विक्रेता अमृतलाल सेन द्वारा राशन वितरण में अनियमितता करने पर करायी गई एफआईआर - NN81

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पीडीएस विक्रेता अमृतलाल सेन द्वारा राशन वितरण में अनियमितता करने पर करायी गई एफआईआर - NN81

01/10/2024 | October 01, 2024 Last Updated 2024-10-01T11:49:26Z
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 पीडीएस विक्रेता अमृतलाल सेन द्वारा राशन वितरण में अनियमितता करने पर करायी गई एफआईआर



एमपी गुना से जगदीश राठौर की रिपोर्ट

गुना 01 अक्‍टूबर 2024

फर्जी अंगूठा लगाकर राशन का अपयोजन करने के प्रकरण में शासकीय मूल्य दुकान सिंगापुर के विकेता अमृत लाल सेन के विरूद्ध थाना चांचौड़ा में एफआईआर दर्ज की गई है।

कनिष्‍ठ आपूर्ति अधिकारी चांचौड़ा श्री आशीष कुमार चतुर्वेदी द्वारा बताया गया कि जांच दौरान पाया गया कि हितग्राहियों को माह जून-24 में विक्रेता अमृतलाल सेन द्वारा राशन वितरण न किया जाकर उनका बायोमीट्रिक सत्यापन कर राशन आहरण किया गया है, जबकि माह जून-24 में हितग्राहियों को राशन प्रदाय नहीं किया गया। विक्रेता एवं प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत जवाव का अवलोकन किया गया। विक्रेता द्वारा प्रस्तुत जवाब में बताया गया कि उनके द्वारा माह जून-2024 में राशन वितरण किया गया और जो लोग शिकायत कर रहें है वे हितग्राही राशन लेने नहीं आये। जांच करने पर पाया गया कि अमृतलाल सेन पुत्र रामप्रसाद सेन द्वारा हितग्राहियों के घर-घर जाकर पीओएस मशीन में बायोमैट्रिक सत्यापन कर माह जून-2024 का राशन आहरण कर लिया गया है परन्तु हितग्राहियों को राशन प्रदाय नही किया गया। विक्रेता द्वारा माह जून-2024 में राशन का आहरण कर अपयोजन किया गया है एवं उसके पश्‍चात विक्रेता पद से त्याग पत्र प्रस्तुत किया है। विक्रेता अमृतलाल सेन द्वारा कुल राशन स्टाक गेहूँ 49.18 क्विंटल तथा चावल 73.52 क्विंटल का अपयोजन किया गया। जिसके चलते शासकीय उचित मूल्य दुकान के सींगापुरा के पूर्व विक्रेता अमृतलाल सेन पुत्र रामप्रसाद सेन के विरूद्ध आवश्‍यक वस्तु अधिनियम 1955 अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है।