Reported By: Bablu Vishwkarma
Edited By: Abhishek Vyas X @abhishekvyas99
कोलाहल अधिनियम के तहत आदेश जारी ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग सुबह 6 से रात्रि 10 बजे तक:
विदिशा, दिनांक 12 फरवरी 2025 - कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेट श्री रौशन कुमार सिंह ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत विदिशा जिले में धार्मिक स्थलो एवं अन्य स्थानो में ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउण्ड स्पीकर, डीजे, सम्बोधन प्रणाली) के नियंत्रण व नियम विरूद्ध उपयोग पर नियंत्रण, कार्यवाही हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी किया गया है जिसमें कर्णप्रिय ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग विहित प्राधिकारी की अनुमति से सुबह छह बजे से रात्रि दस बजे तक उपयोग किया जा सकेगा।
श्री सिंह के द्वारा जारी उक्त आदेश में उल्लेख है
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह के द्वारा जारी उक्त आदेश में उल्लेख है कि उक्त अवधि में विहित प्राधिकारी संबंधित क्षेत्र के सक्षम अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुमति के बगैर लिखित अनुज्ञा के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रो के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
आदेश विदिशा जिले की भौगोलिक राजस्व सीमा में प्रभावशील रहेगा
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने कोलाहल अधिनियम की धाराओं के तहत विदिशा जिले की भौगोलिक राजस्व सीमा में प्रभावशील रहेगा। ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 के उल्लंघन के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशानुसार लाउड स्पीकारो और हार्न का उपयोग यहां तक निजी आवासो में भी ध्वनि विस्तारक यंत्रो के उपयोग के संबंध में व्यापक दिशा निर्देश प्रसारित किए गए है दिन और रात्रि के लिए पृथक-पृथक डेसीबल निर्धारित किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह के द्वारा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु प्रसारित आदेश में उल्लेख है कि विदिशा जिले की राजस्व सीमा के अंतर्गत समस्त उत्सव, आयोजन, लाउड स्पीकर, डीजे, बैण्ड, प्रेशर हार्न तथा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर प्रतिबंधित रहेगा। निर्धारित परिवेशीय, ध्वनि मानक से 10 डेसीबल से अधिक ध्वनि करने वाले लाउड स्पीकर तथा निर्धारित ध्वनि मानक से 05 डेसीबल से अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले साउण्ड सिस्टम पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगंें।
रात्रि समय दस बजे से सुबह छह बजे तक किसी भी प्रकार के लाउड स्पीकर का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित
ध्वनि मानकों के प्रावधानो के पालन सामान्यतः मध्यम आकार के अधिकतम दो डीजे व लाउड स्पीकर की अनुमति ही सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त की जा सकेंगी। डीजे, तथा लाउड स्पीकर किराए पर देने वाले वेण्डर किसी भी आयोजन हेतु दो से अधिक मध्यम आकार के डीजे/ लाउड स्पीकर किराए पर नहीं देगे। प्रेशर हार्न के भण्डारण तथा विक्रय को प्रतिबंधित किया जाता है। ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 द्वारा निर्धारित शेडयूल अनुसार ध्वनि का स्तर मानक सीमा से बाहर प्रतिबंधित रहेगा। रात्रि समय दस बजे से सुबह छह बजे तक किसी भी प्रकार के लाउड स्पीकर, डीजे, बैण्ड, प्रेशर हार्न तथा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी चिकित्सालय, नर्सिंग होम, दूरभाष केन्द्र, न्यायालय, शिक्षण संस्थान, शासकीय कार्यालय, बैंक आदि से दो सौ मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस और कानून एवं शांति व्यवस्था तथा शासकीय कार्य हेतु उपयोग किए जा रहे ध्वनि विस्तारक यंत्रो के संबंध में उक्त प्रतिबंध प्रभावशील नहीं होंगे।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी उक्त आदेश का सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो के साथ-साथ हर स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराने के निर्देश संबंधितों को जारी किए गए है इसके अलावा जिले की समस्त अनुविभागीय अधिकारी, तहसील, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, नगरीय निकायो एवं थानो के सूचना पटलो पर चस्पा किए जाएंगे