लोकेशन बेमेतरा छत्तीसगढ़
संवाददाता परमेश्वर यादव
• सिटी कोतवाली बेमेतरा पुलिस टीम की त्वरित कार्यवाही।
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*दिनांक 02.07.2025 को दोपहर प्रार्थी/मुतर्जरर राम चरण शुक्ला पिता भुनेश्वर शुक्ला उम्र 72 साल निवासी ग्राम बाबा मोहतरा अपनी पुत्री श्रीमती ममता शर्मा पति देवेन्द्र शर्मा उम्र 38 साल निवासी ग्राम बावा मोहतरा को अपने साथ मो०सा० में बिठाकर बेमेतरा से ग्राम बावा मोहतरा जा रहा था। दोपहर करीबन 3:15 बजे देवेन्द्र शर्मा मो०सा० में बैठकर आया ओर रामचरण शुक्ला को रोकवाकर पारीवारिक विवाद के चलते रामचरण शुक्ला एवं ममता शर्मा को चाकू से मारकर प्राण घातक हमला कर घायल कर दिया। मुतर्जररों को तत्काल अस्पताल लाया जाकर ईलाज प्रांरभ करवाया गया। कि रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ धारा 109 (1),3 (5) बी.एन.एस. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जिस पर मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.) के निर्देशानुसार, अति. पुलिस अधीक्षक श्रीमती ज्योति सिंह एवं एसडीओपी बेमेतरा श्री मनोज तिर्की के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली बेमेतरा उप निरीक्षक मयंक मिश्रा के साथ थाना स्टाफ को विवेचना कार्यवाही में लगाया गया।
विवेचना के दौरान आरोपी देवेन्द्र शर्मा उम्र 47 वर्ष, निवासी गुंजेरा, चौकी मारो, थाना नांदघाट, जिला बेमेतरा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया।
आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू, मोबाईल, मोटर सायकल सीजी 28 पी. 2170 एवं अन्य साक्ष्य जब्त किए गए हैं।
आरोपी देवेन्द्र शर्मा पिता घनश्याम प्रसाद शर्मा उम्र 47 वर्ष, निवासी गुंजेरा, चौकी मारो, थाना नांदघाट, जिला बेमेतरा को आज दिनांक 03.07.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा हैं।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली बेमेतरा उप निरीक्षक मयंक मिश्रा, सहायक उप निरीक्षक मोहन साहू, कृष्ण कुमार क्षत्री, प्रधान आरक्षक रघुराज यदु, आरक्षक राहुल यादव, मोती जायसवाल, निरंजन वैष्णव एवं अन्य स्टाफ का उल्लेखनीय योगदान रहा।