मारपीट करने वाले आरोपियो को सजा एवं अर्थदंड से दंडित किया : NN81

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मारपीट करने वाले आरोपियो को सजा एवं अर्थदंड से दंडित किया : NN81

18/12/2023 | दिसंबर 18, 2023 Last Updated 2023-12-18T16:44:32Z
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 मारपीट करने वाले आरोपियो को सजा एवं अर्थदंड से दंडित किया


रिपोर्ट राजीव गुप्ता आष्टा जिला सीहोर एमपी



आष्टा। माननीय न्यायालय द्वितिय अपर सत्र न्यायधिश श्री कंचन सक्सेना के न्यायालय द्वारा आरोपीगण परवेज पिता वसीम उर्फ गुडडु, इमरान पिता वसीम उर्फ गुडडु, असलम पिता सलीम तीनो को भारतीय दंड विधान की धारा 323 के तहत 6-6 माह की सजा एवं पांच-पाॅच सौ रूपये के अर्थ दंड एवं आरोपी वसीम उर्फ गुडडु पिता इब्राहिम को भारतीय दंड विधान की धारा 325 में तीन वर्ष की सजा एवं पच्चीसों रूपये का जुर्माना से दंडित किया गया।

अपरलोक अभियोजक विजेन्द्रसिंह ठाकुर के बताये अनुसार घटना इस प्रकार हे कि फरियादी रईश पिता मरहुम रशीद खां जाति मंसुरी निवासी मीरपुरा अलीपुर आष्टा द्वारा दिनांक 27 फरवरी 2021 को दिन के 12 बजें नीरज सुराणा के साथ थाना पार्वती आकर रिर्पोट की, कि इन्दौर भोपाल रोड हरिओम रेस्टोरेन्ट के साईड में स्वीटी जैन के नाम से 40बाय108 फिट का प्लाट है, जो मेरे प्लाट के पीछे है, मेरा प्लाट रोड पर उत्तर दिशा में 5 डेसीमल जमीन पर मुरम डलवा रहा था, इतने में आरोपीगण परवेज, इमरान, वसीम उर्फ गुडडु, असलम हाथ में लाठी लेकर एवं साथ में रईश उर्फ भुरू, रईश पहलवान एवं जोया बी, साईन बी, हुसैनी बी सभी हाथ में लकडी एवं पत्थर लेकर आये ओर बोले जमीन मेरी है इस पर मुरहम क्यो डाल रहे हो, ओर परवेज ने लकडी की मारी जो कि नफीस के दाहिने अंगुठे में लगी, इमरान ने लठ से सिर में मारी इतने में मेरा भाई रईश बचाने आया, असलम ने लाठी मारी जो कि उसके बाये हाथ तथा सिर में चोट लगी, इतने में मेरा बडा भाई अनीस बचाने आया तो वसी उर्फ गुडडु ने अनीस के सिर में लाठी मारी। वसीम बोला इन लोगो को मारो मैं थाने जा रहा हुं।


इतने में रफीक बचाने आया तो परवेज ने लकडी से उसके सिर पर मारा, इतने में रईश उर्फ भुरू, रईश पहलवान, जोया बी, साईन बी, हुसैनी बी आये ओर इन लोगो ने पत्थर से मारपीट की। जाते जाते सभी कह रहे थे कि आज के बाद हमारे प्लाट पर मुरम डाला तो जान से खत्म कर देंगे। आरोपियो द्वारा स्वीटी जैन की बाउंड्री बाल तोडकर नुकसान पहुंचाया हैं। फरियादी की रिर्पोट पर से पुलिस थाना पार्वती ने आरोपियो के खिलाफ भादवी की धारा 294, 323, 506़, 147, 148, 336 में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था बाद में धारा 307 भादवी का इजाफा किया गया।

प्रकरण में अनुसंधान के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन द्वारा विचारण न्यायालय में अभियोजन साक्ष्य करवाई गई। दोनो पक्षो की बहस सुनने के बाद शेषन न्यायाधिश श्री कंचन सक्सेना के द्वारा आरोपियो को दोषी पाते हुए सजा एवं अर्थ दंड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पेरवी अपरलोक अभियोजक विजेन्द्रसिंह ठाकुर द्वारा की गई।