राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को लेकर चला जागरुकता अभियान बालको में : NN81

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राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को लेकर चला जागरुकता अभियान बालको में : NN81

12/01/2024 | January 12, 2024 Last Updated 2024-01-12T14:25:17Z
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 छत्तीसगढ़ कोरबा से अजय तिवारी की रिपोर्ट 



राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को लेकर चला जागरुकता अभियान बालको में 




 राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जागरूकता अभियान चलाया गया। वहीं कार्यक्रम में डॉक्टर एस.एन.केसरी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कहा की सिगरेट बीड़ी पान और गुटखा का जैसे तंबाकू पदार्थों के सेवन से मुंह का कैंसर होने के साथ अन्य कई तरह की बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है। गंभीर बीमारियों के कारण लोग समय से पहले जान से हाथ धो बैठते हैं। तंबाकू का सेवन शरीर के लिए नुकसान है। 



राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत- डॉ. एस.एन.केसरी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,) जिला कोरबा के निर्देशानुसार,  डॉ. पुष्पेश कुमार, जिला नोडल अधिकारी (एनटीसीपी)  मार्गदर्शन में कोटपा अधिनियम 2003 के तहत पुलिस विभाग बालको थाना प्रभारी अविनाश काँवर सर (DSP )   बालको थाना क्षेत्र बस स्टैंड और बाजार चौक  में कोटपा एक्ट के धारा 4 के अंतर्गत 09 चालान  जिसकी राशि 1850 रूपये की कार्यवाही की गई 



कोटपा एक्ट-2003 के धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थान में धुम्रपान पर प्रतिबंध, धारा 5 के तहत सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध, धारा 6 नाबालिकों और शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों की ब्रिकी पर प्रतिबंध,  बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों की ब्रिकी पर प्रतिबंध। धारा 4 एवं 6 के तहत 200 रूपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही तंबाकू के विक्रय के संबंध में बताया गया  साथ ही तम्बाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंधित वाले पोस्टर प्रत्येक दुकानों में चस्पा किया गया।