नव विवाहिता को आत्महत्या के उत्प्रेरित करने वाला आरोपी पति गिरफ्तार : NN81

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नव विवाहिता को आत्महत्या के उत्प्रेरित करने वाला आरोपी पति गिरफ्तार : NN81

12/04/2024 | अप्रैल 12, 2024 Last Updated 2024-04-12T10:08:03Z
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 छत्तीसगढ़ कोरबा से अजय तिवारी की रिपोर्ट 





नव विवाहिता को आत्महत्या के उत्प्रेरित करने वाला आरोपी पति गिरफ्तार।




खबर सूचक पति गौरव कुमार जांगड़े चौकी उपस्थित आकर मर्ग इंटीमेशन कराया कि इसका विवाह मई 2023 में प्रीति निवासी बिलाईगढ़ नवापारा जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के साथ सामाजिक व जाति रिवाज से सम्पन्न हुआ था।विवाह बाद से सूचक अपने पत्नि व परिवार के साथ रहता है तथा डी० जे० संचालन का काम करता है। दिनांक 26.03.2024 के सुबह 10.00 बजे आसपास सूचक नहाने, नाश्ता करने के बाद घर के बाहर चला गया था. घर में इसकी पत्नि व परिवार वाले थे जो यह दोपहर 12:00 बजे के आसपास वापस आया तो देखा कि इसकी पत्नि घर में नहीं थी, आसपास खोजबीन किया कोई पता नहीं चला तब यह घर के बाहर बाड़ी में बने टायलेट में गया टायलेट का दरवाजा को धक्का दिया जो अंदर से बंद था, बल लगाकर दरवाजा को तोड़ा को देखा कि इसकी पत्नि प्रीति पुराना इस्तेमाली स्कार्फ़ को टायलेट रूम में बने लोहे के एंगल से बांध कर फांसी लगा कर आत्माहत्या कर ली है का रिपोर्ट दर्ज कराया है जो सूचक के रिपोर्ट पर मर्ग सदर कायम किया जाकर जांच पंचनामा कार्यवाही में लिया गया। 


प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी के द्वारा महिलाओं के ऊपर घटित अपराध में प्राथमिकता से कार्यवाही करने हेतु सर्व थाना/चौकी प्रभारीगण को निर्देशित किया गया है। जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरबा यू०बी०एस० चौहान व नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा भूषण एक्का व थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एम०बी० पटेल के पर्यवेक्षण में उप निरीक्षक प्रेमचंद साहू के अगुवाई में संवेदनशील मर्ग सदर का जांच कार्यवाही आरंभ किया। 


जांच में मृतिका नवविवाहिता होने से विधि अनुसार शव का पंचनामा कार्यवाही कार्यपालिक दण्डाधिकारी के द्वारा किया गया है मर्ग जांच में मृतिका के शव पंचायतनामा कार्यवाही, पी०एम० रिपोर्ट एवं मृतिका परिजन का कथनानुसार पाया कि मृतिका का पति गौरव जांगड़े एवं अन्य के द्वारा एक राय होकर मृतिका को प्रताड़ित करते थे जिस प्रताड़ना से तंग आकर मृतिका अपने निवास स्थान के बाथरूम में फांसी लगाकर अत्माहत्या की है कि आरोपीयान के विरूद्ध धारा 306, 34 भादवि का दण्डनीय अपराध का घटित होना पाये जाने से अपराध कमांक 227/2024 धारा 306, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया जाकर आरोपी पति गौरव जांगड़े को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।