मतगणना शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में 04 जून को सम्पन्न होगी : NN81

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मतगणना शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में 04 जून को सम्पन्न होगी : NN81

28/05/2024 | May 28, 2024 Last Updated 2024-05-28T09:29:24Z
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 पत्रकार आनंद अग्रवाल जिला ब्यूरो


मतगणना शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में 04 जून को सम्पन्न होगी

भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत आदेश जारी


सीहोर


भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन-2024 की मतगणना शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में 04 जून को सम्पन्न होगी। लोकसभा निर्वाचन के तहत वर्तमान में भी संपूर्ण जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। जिसके लिए जारी सामान्य निर्देश एवं प्राप्त जानकारी के अनुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 की मतगणना के समय कानून व्यवस्था बनाये रखने एवं मतगणना स्थल पर मतगणना से संबंद्ध अधिकारियों, कर्मचारियों को डराने-धमकाने एवं अनुचित घटनाओं की रोकथाम के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत तुरन्त कार्यवाही की जाना वांछनीय है। 

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने पूर्व जारी आदेश को निरंतर रखते हुये मतगणना के लिए सीहोर शहरी क्षेत्र में एतद् द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। जारी आदेशानुसार कोई व्यक्ति बिना परिचय पत्र, वैद्य आदेश के मतगणना परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। कोई व्यक्ति बंदूक, विस्फोटक सामग्री, किसी भी प्रकार का आग्नेय शस्त्र तथा प्राणघातक धारदार हथियार लेकर मतगणना स्थल एवं सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शन नहीं करेगा। (सुरक्षा से संबंधित कर्मचारियों एवं प्राधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर), दिव्यांग तथा वृद्ध व्यक्तियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मतगणना स्थल एवं सार्वजनिक स्थान पर लाठी, डंडे लेकर नहीं घूमेंगा।  मतगणना स्थल एवं सार्वजनिक स्थान पर कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह साम्प्रदायिकता, जातिगत विद्वेष भड़काने वाले भाषण नहीं करेगा और न उसमें सम्मिलित होगा तथा सोशल मीडिया पर भी कोई व्यक्ति इस संबंध में न तो पोस्ट करेगा और न ही कमेन्ट करेगा। कोई भी व्यक्ति ईंट, पत्थर, सोडावाटर की बोतलें, ऐसिड या अन्य घातक पदार्थ एकत्रित नहीं करेगा जिसके उपयोग से चोट पहुंचाई जा सकती है। कोई भी व्यक्ति ऐसी अफवाहें नहीं फैलायेगा, जिससे जनसाधारण में भय का वातावरण उत्पन्न हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिसके कारण शैक्षणिक संस्थायें, होटल, दुकानें, उद्योग एवं निजी तथा सार्वजनिक सेवाओं में व्यवधान हो। 

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सिंह द्वारा जारी आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकेगी। चूंकि लोकसभा निर्वाचन 2024 की मतगणना की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। यह आदेश सीहोर जिले के समस्त निवासियों एवं सीहोर जिले में अस्थाई रूप से भ्रमण करने एवं निवास करने वाले व्यक्तियों पर प्रभावशील रहेगा।  यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक लागू होगा।