पराविधिक स्वयंसेवकों की नियुक्ति : NN81

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पराविधिक स्वयंसेवकों की नियुक्ति : NN81

15/05/2024 | मई 15, 2024 Last Updated 2024-05-15T07:42:23Z
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 प्रेस नोट


*पराविधिक स्वयंसेवकों की नियुक्ति*



राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ तथा माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मथुरा श्री आशीष गर्ग के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद न्यायालय, मथुरा के द्वारा समाज के निम्नतम व्यक्ति / अनुसूचित एवं जनजाति के सदस्य, अनैतिक अत्याचार के शिकार लोग या ऐसे लोग जिनसे बेगार करायी जाती है, महिलाए एवं बच्चे, मानसिक रोगी एवं विकलांग, अनपेक्षित अभाव जैसे बहुविनाश, जातीय हिंसा, बाढ़ सूखा भूकम्प या औद्यौगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताये हुए व्यक्ति या शहीद सैनिक के आश्रित, औद्योगिक श्रमिक, किशोर, कारागार, मनोचिकित्सक अस्पताल या मनोचिकित्सकीय परिचार्यगृह में अभिरक्षा में रखे गये व्यक्ति, समाज के प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व एवं हर जरूरतमंद एवं पात्र व्यक्तियों तक विधिक जागरूकता एवं विधिक सहायता कार्यकमों की पहुँच सुनिश्चित कराने व ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रूपये से कम हो को विधिक सहायता व न्याय दिलाने हेतु पराविधिक स्वयंसेवको (Pare Legal Volunteers) की नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जानी है।


पराविधिक स्वयंसेवको हेतु निम्नलिखित से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:- 

अध्यापक (सेवानिवृत्ति सहित), सेवानिवृत्त सरकारी सेवक तथा वरिष्ठ नागरिक, एम.एस.डब्लू के छात्र तथा अध्यापक, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, चिकित्सक/फिजीशियन, विधि के छात्र (जब तक कि ये अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत नहीं होते हैं), गैर राजनीतिक दल के सदस्य तथा एन.जी.ओ. के सदस्य, महिला कल्याण में लगे व्यक्ति, मैत्री संगठन एवं अन्य इसी प्रकार के संघ, शिक्षित बंदी जो दीर्घकालीन अवधि तक निरूद्ध हों, विशेष प्रतिभावान खिलाडी, विशिष्ट कलाकार, विलक्षण एवं प्रतिभाशील व्यक्ति, जिसने किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय कौशल का प्रदर्शन किया हो। अन्य कोई इच्छुक व्यक्ति।


इच्छुक व स्थानीय व्यक्ति जो निशुल्क योगदान समाज सेवा हेतु देने को तैयार हो, आम जनता के प्रति सेवाभाव रखने वाले व्यक्ति, अपना आवेदन हेतु आवेदन का प्रारूप कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद न्यायालय, मथुरा से प्राप्त कर, दिनांक 25.05.2024 तक वांछित अभिलेखों के साथ कार्यालय में जमा करा सकते हैं।