वाहन चालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई ट्रैक्टर चालक पर 10000 रुपए और ट्रक चालक पर 21500 रूपये का अर्थ दंड
जिला ब्यूरो (राजगढ़)
अमन खान इंकलाबी
थाना यातायात जिला राजगढ़*
*दिनांक- 14-10-2024*
पुलिस अधीक्षक राजगढ़ श्री आदित्य मिश्रा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आलोक कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जिला पुलिस राजगढ़ निरंतर प्रयास कर रही है एवं ऑटो, पिकअप, ट्रैक्टर में सवारी ढोने वालों को समझाईश दिए जा रहे हैं कि सड़क दुर्घटना से बचाने के लिए किसी भी प्रकार के लोडिंग वाहनों में सवारी का परिवहन नहीं करना चाहिए। जिला पुलिस राजगढ़ द्वारा यातायात जागरूकता के माध्यम से नियमों को पालन करने के लिए सतत प्रयास किये जा रहे हैं l
*ट्रैक्टर चालक पर ₹10000/- का जुर्माना-*
ट्रैक्टर में 30 से अधिक सवारी बैठा कर ढोनें वाले वाहन चालक के विरुद्ध न्यायालयीन कार्यवाई की गई और ट्रैक्टर को जप्त कर सुरक्षा हेतु थाना यातायात में खड़ा किया गया था । उक्त ट्रैक्टर चालक का चालान माननीय न्यायालय में पेश किया गया । जहां पर माननीय न्यायालय द्वारा ट्रैक्टर चालक को ₹10000/- का अर्थ दंड से दंडित किया गया एवं माननीय न्यायालय समझाईश दी गई कि भविष्य में दोबारा ट्रैक्टर से सवारी ढोते पाए जाने पर वाहन मालिक और वाहन चालक के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी ।
*वहीं एक शराबी ट्रक चालक पर ₹ 21,500/- का जुर्माना-*
दैनिक वाहन चेकिंग के दौरान अनियंत्रित ट्रक को रोका गया एवं वाहन चालक से वाहन से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया। इस दौरान चालक शराब के नशे में होना प्रतीत हुआ । चेकिंग अधिकारी द्वारा वाहन चालक का ब्रीथ एनालायजर मशीन से परीक्षण किया गया जिसमें वाहन चालक शराब में होना पाया गया । तद उपरांत सिविल अस्पताल ब्यावरा में वाहन चालक का मेडिकल परीक्षण कराया गया। वाहन चालक के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत शराब के नशे में वाहन चलाना में कार्यवाई की गई थी । वाहन चालक का चलन माननीय न्यायालय पेश किया गया एंव माननीय न्यायालय द्वारा वाहन चालक पर ₹21,500/- का अर्थदंड अधिरोपित किया गया ।