बडौद 24 दिसम्बर
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया, सूचना के अभाव में नहीं आ पाए आम उपभोक्ता।
आगर जिले के बड़ोद में आज मंगलवार को आगर रोड स्थित मार्केटिंग सोसाइटी में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया जहां जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी नारायण मोवेल, खाद्य अधिकारी के एल कुंभकार, उपभोक्ता फोरम के जिला अध्यक्ष हिम्मत सिंह तंवर उपस्थित रहे। श्री मोवेल द्वारा बताया गया कि 2019 के बाद उपभोक्ताओं के लिए कुछ संशोधन किया गया है जो ज्यादा असरदार है। उपभोक्ताओं के लिए जिला स्तर राज्य स्तर राष्ट्रीय स्तर पर प्रकरण दर्ज कराने के साथ सुप्रीम कोर्ट तक भी जाया जा सकता है । कुंभकार द्वारा बताया गया कि उपभोक्त को किसी भी वस्तु को चुनने,परखने,जांचने का अधिकार है। कोई भी वस्तु खरीदने से पहले आई एस आई या एक्सपायरी डेट की जानकारी को अवश्य समझना चाहिए। यदि किसी सामग्री में कोई मिलावट पाई जाती है तो 7 वर्ष के कारावास का प्रावधान दिया गया है। असली वस्तुएं वही मानी जाती है जो सभी मानकों का पालन करती है और जो पालन नहीं करती है वह नकली मानी जाती है वस्तुओं के पैकेट पर FSSAL होना चाहिए। खाने पीने की चीजों में कलर का उपयोग नहीं करना चाहिए वह हमारे लिए हानिकारक होते हैं।
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर सूचना के अभाव में नगर के उपभोक्ता नहीं पहुंच पाए।
खाद्य अधिकारी आंनद चंगोड नापतोल जिला सहायक राजू राठौड़ ललित राठौर सहित क्षेत्र के सेल्समैन उपस्थित रहे।