संवाददाता अजय देशमुख - गुंडरदेही ( बालोद ):
दिनांक 18.01.2025 को प्रार्थीया नाबालिक छात्रा ग्राम मचौद दिन शनिवार लगभग 12.45 बजे स्कूल से अपने घर जाते वक्त रूदा तालाब के पास सायकल से पहुंची थी कि अचानक बलराज देशलहरे पिता अजय पाल सतनामी ग्राम तवेरा के द्वारा चाकू निकालकर हत्या करने की नीयत से प्रार्थीया के गर्दन पर वार किया जिससे बचने के लिये प्रार्थीया बचने का प्रयास की तो चाकू सिर के पीछे लगा जिससे प्रार्थीया को सिर के पीछे में गंभीर चोट आयी है। यदि प्रार्थीया अपना बचाव नहीं करती तो चाकू गर्दन में लगता और प्रार्थीया की हत्या हो जाती प्रार्थीया द्वारा चिल्लाने पर तालाब पार होते हुए गुण्डरदेही की ओर भाग गया घटना के समय बहुत सारे राहगीरो ने देखा है तो गांव के कम्प्यूटर ऑपरेटर लेखराम साहू ने प्रार्थीया को अपने गाडी से गुण्डरदेही अस्पताल लाये। प्रार्थीया को एक सप्ताह पूर्व में भी आरोपी बलराज देशलहरे द्वारा फोन किया था किन्तु बात करने से मना कर दी थी इस कारण आरोपी द्वारा प्रार्थीया के ऊपर जानलेवा हमला किया है कि रिपोर्ट पर अपराध क. 12/2025 धारा 109 बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज, दुर्ग के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक बालोद श्री एस आर भगत, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अशोक जोशी, श्रीमति मोनिका ठाकुर के मार्गदर्शन पर व एसडीओपी गुण्डरदेही श्री देवांश राठौर के नेतृत्व में, थाना प्रभारी गुण्डरदेही श्री मनीष शेन्डे एवं थाना स्टॉफ द्वारा आरोपी बलराज देशलहरे पिता अजय पाल सतनामी ग्राम तवेरा थाना रनचिरई जिला बालोद को थाना लाकर पुछताछ करने पर बताया कि प्राथीया बातचीत नहीं करने से दिनांक 18.01.2025 को प्रार्थीया का पीछा करते हुये रास्ता रोककर धारदार चाकू से हमला करना एवं घटना में प्रयुक्त लोहे का धारदार चाकू को रूदा तालाब के पास छिपाकर रखना बताये। आरोपी के निशांनदेही पर दिनांक 19.01.2025 को घटना स्थल रूदा तालाब के पास से बरामद कर आरोपी को धारा 109, 78, 126(2) बीएनएस, 12 पाक्सो एक्ट एवं 25,27 आर्म्स एक्ट के तहत दिनांक 19.01.2025 को गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया है।