फ्रेंचाइजी के नाम पर साइबर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ बिहार/उत्तरप्रदेश से पांच आरोपी गिरफ्तार, कुल 5.50 लाख रू. नगदी बरामदी की गई l NN81

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फ्रेंचाइजी के नाम पर साइबर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ बिहार/उत्तरप्रदेश से पांच आरोपी गिरफ्तार, कुल 5.50 लाख रू. नगदी बरामदी की गई l NN81

26/07/2025 | जुलाई 26, 2025 Last Updated 2025-07-26T16:07:48Z
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रिपोर्ट अमन खान इंकलाबी 


राजगढ़,थाना तलेन में पंजीबद्ध साइबर ठगी प्रकरण में कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा पांच आरोपियों को राज्य से बाहर, पटना (बिहार) / उत्तरप्रदेश राज्य से गिरफ्तार कर ठगी में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं नगदी बरामद की गई है।


1. प्रकरणों का विवरण


ग्राम नाहली, थाना तलेन, जिला राजगढ़ निवासी फरियादी श्री अरविंद सिंह मकवाना द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उन्होंने यूट्यूब के माध्यम से "delhiverypartner.co.in' नामक वेबसाइट से संपर्क कर ऑनलाइन उत्पादों की डिलीवरी हेतु फ्रेंचाइजी प्राप्त करने का प्रयास किया। उक्त वेबसाइट से जुड़े व्यक्तियों द्वारा फ्रेंचाइजी प्रदान करने के नाम पर फरियादी से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर विभिन्न बैंक खातों में कुल ₹2,18,765/- की राशि ट्रांसफर करवाई गई। दीर्घ समय तक नियुक्ति पत्र प्राप्त न होने एवं संबंधित मोबाइल नम्बरों से संपर्क स्थापित न हो पाने पर फरियादी को ठगी की आशंका हुई, जिसकी शिकायत पर थाना तलेन में अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध क. 74/25 धारा 316(5), 318(4), 338, 336(3) भारतीय न्याय संहिता का पंजीबद्ध कर जांच प्रारंभ की गई एवं अन्य प्रकरण में valmo-partner.in नामक वेबसाइट के माध्यम से डिलीवरी फ्रेंचाइज़ी हेतु ऑनलाइन आवेदन किया गया। इसके पश्चात फरियादी से अलग-अलग अज्ञात मोबाइल नंबरों से संपर्क किया गया, जिसमें स्वयं को कंपनी का प्रतिनिधि बताते हुए विभिन्न बैंक खातों में चरणबद्ध रूप से कुल ₹3.31,668/ जमा कराए गए। काफी समय तक किसी प्रकार की नियुक्ति या अनुबंध पत्र प्राप्त न होने और संपर्क सूत्रों से संवाद न हो पाने पर फरियादी को साइबर ठगी का संदेह हुआ, जिस पर थाना तलेन में अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 75/25 अंतर्गत धारा 316(5), 318(4), 338, 336(3) भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई।


उक्त दोनों प्रकरणों में कुल राशि रू 5,50,433/- की ऑनलाइन ठगी को अंजाम दिया।


2. तकनीकी विश्लेषण एवं विवेचना


पुलिस अधीक्षक राजगढ़ श्री अमित तोलानी (भा.पु.से.) द्वारा साइबर अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री के. एल. बंजारे के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक श्री मेहताब सिंह ठाकुर के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। तकनीकी जांच एवं संकलित डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पाया गया कि ठगी में प्रयुक्त मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एवं बैंक खातों का संबंध पटना, बिहार से है। गठित टीम द्वारा बिहार राज्य के पटना नगर में सघन प्रयासों के पश्चात आरोपीगण 1. राजकुमार उर्फ आर्यन सिकरवार (निवासी उत्तर प्रदेश) एवं 2. टिंकू कुमार (निवासी बिहार) 3. अभिषेक सिंह राजपूत, 4) राहुल सिंह राजपूत, 5. गोलू उर्फ विक्रम सिंह को विधिसम्मत गिरफ्तार किया गया।


3) आरोपियों से की गई बरामदगी


गिरफ्तारी के उपरांत आरोपियों के कब्जे से नगद राशि कुल ₹5,50,433/- व निम्न सामग्री विधिवत जब्त की गई -


1) 02 लैपटॉप


2) 01 डेस्कटॉप कंप्यूटर


3) 03 एंड्रॉइड मोबाइल फोन


4) 03 कीपैड मोबाइल फोन


5) ₹2,00,000/- नगद राशि (राजकुमार से)


6) ₹15,000/- नगद राशि एवं 01 एंड्रॉइड मोबाइल (टिंकू कुमार से)


7) आरोपी अभिषेक सिंह राजपूत से ₹1,53,000/- एवं एक रियलमी कंपनी का एंड्रॉइड मोबाइल


8) आरोपी राहुल सिंह राजपूत से ₹1,31,000/- एवं दो एंड्रॉइड मोबाइल


9) आरोपी गोलू उर्फ विक्रम सिंह से ₹50,000/- एवं एक एंड्रॉइड मोबाइल


आरोपियों द्वारा पूछताछ में उक्त ठगी करना स्वीकार किया गया है। उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य संभावित साथियों की तलाश एवं प्रकरण की विवेचना प्रगति पर है।


4) न्यायिक कार्यवाही एवं अन्वेषण की प्रगति


गिरफ्तार आरोपियों को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।


5) टीम का महत्वपूर्ण योगदान


उक्त प्रकरण की सफलतापूर्वक विवेचना एवं कार्रवाई में निम्न पुलिसकर्मियों का विशेष योगदान उल्लेखनीय रहा 1. उप निरीक्षक श्री जितेन्द्र चौहान, 2. उप निरीक्षक श्री गोविंद मीणा, 3. प्रआर केशव राजपूत (थाना नरसिंहगढ़), 4. आरक्षक क्र. 802 देवेंद्र जाट, 5. आरक्षक क्र. 995 चेतन दुबे, 6. आरक्षक क्र. 861 ईश्वर, 7. आरक्षक ललित (थाना कोतवाली), 8. आरक्षक अंतिम (सायबर सेल राजगढ़) 9. आरक्षक हितेश यादव (सायबर सेल, राजगढ़)


पुलिस विभाग नागरिकों से अपील करता है कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन फ्रेंचाइज़ी या व्यवसायिक प्रस्तावों के संबंध में पूरी जांच-पड़ताल एवं सतर्कता बरतें। किसी संदिग्ध व्यवहार की स्थिति में तत्काल स्थानीय पुलिस अथवा साइबर हेल्पलाइन 1930 से संपर्क करें।