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अवैध मुर्गों की लड़ाई पर सट्टा लगाने वालों पर गडचिरोली पुलिस द्वारा की गई कानूनी कार्रवाई - NN81



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संवाददाता, हस्ते भगत (गडचिरोली)

जिले के कुछ दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों में मुर्गों के बाजार लगाए जाते हैं। ऐसे अवैध मुर्गा बाजारों में मुर्गों की लड़ाई करवा कर उन पर सट्टा लगाया जाता है। इस पर प्रभावी रूप से कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश गडचिरोली के पुलिस अधीक्षक श्री नीलोत्पल ने सभी थाने/उपथाने/पोस्टों के प्रभारी अधिकारियों को दिए थे।

इसी के तहत दिनांक 27/07/2025 को उपविभाग गडचिरोली के अंतर्गत आने वाले रेगडी थाना क्षेत्र के ग्राम पोतेपल्ली रै में अवैध रूप से मुर्गों का बाजार लगाकर मुर्गों की लड़ाई पर सट्टा लगाने वाले छह आरोपियों पर गडचिरोली पुलिस ने कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में कुल 2,24,100/- रुपये का माल जब्त किया गया है।


घटना का विस्तृत विवरण इस प्रकार है:

दिनांक 27/07/2025 को रेगडी थाना क्षेत्र के ग्राम पोतेपल्ली रै के पास के जंगल में कुछ लोग मुर्गों की लड़ाई करवा कर उस पर सट्टा लगा रहे हैं, ऐसी गुप्त जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक श्री नीलोत्पल के मार्गदर्शन में रेगडी थाने के सहायक पुलिस उपनिरीक्षक (पोउपनि) कुणाल इंगळे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने वहां जाकर जाल बिछाया।

छापेमारी के दौरान कुछ लोग मुर्गों की लड़ाई करवा रहे थे और उस पर सट्टा लगा रहे थे। पुलिस की मौजूदगी की भनक लगते ही कई लोग जंगल की ओर भाग खड़े हुए। बावजूद इसके, पुलिस ने निम्नलिखित छह आरोपियों को मौके से पकड़ा:

1. पांडुरंग चिन्ना तिम्मा (57 वर्ष)

2. ऋषी महारु तिम्मा (60 वर्ष)

3. महेंद्र हिरामण कुलेटी (27 वर्ष)

4. विजय रामजी कुलेटी (50 वर्ष) – उपरोक्त चारों निवासी: पोतेपल्ली रै, तहसील चामोर्शी, जिला गडचिरोली

5. करण कार्तिक बिश्वास (34 वर्ष), निवासी: शिमुलतला 75, तहसील चामोर्शी, जिला गडचिरोली

6. शामल मथुरा अहीरवार (35 वर्ष), निवासी: महाकाली वार्ड नं. 12, चंद्रपुर


जप्त सामग्री का विवरण इस प्रकार है:

1. काले-सफेद रंग की हीरो होंडा स्प्लेंडर – अनुमानित कीमत ₹40,000/-

2. हीरो स्प्लेंडर प्रो – ₹70,000/-

3. काली रंग की हीरो स्प्लेंडर प्लस – ₹70,000/-

4. हीरो होंडा सीडी 100 (काली) – ₹10,000/-

5. एक्टिवा स्कूटी (काली) – ₹20,000/-

6. नकद ₹11,770/-

7. 3 मुर्गे (झुंजी के) – अनुमानित कीमत ₹2,180/-

8. 3 लोहे की काती – ₹150/-


कुल माल जब्त: ₹2,24,100/-

उक्त घटना के संबंध में रेगडी थाने में अपराध क्रमांक 18/2025, धारा 12(ब) महाराष्ट्र जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की आगे की जांच सहायक फौजदार मधुकर सूर्यवंशी कर रहे हैं।

यह कार्रवाई निम्नलिखित अधिकारियों के मार्गदर्शन में की गई:

पुलिस अधीक्षक, गडचिरोली श्री नीलोत्पल

अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान) श्री एम. रमेश

अपर पुलिस अधीक्षक (प्रशासन) श्री गोकुल राज जी

उपविभागीय पुलिस अधिकारी गडचिरोली श्री सूरज जगताप

कार्रवाई करने वाली टीम में शामिल थे:

पोस्ट प्रभारी पोउपनि. कुणाल इंगळे, नापोअं/मालु पुंगाटी, पोअं/सचिन निमगले, शिवा आडे, जितेंद्र बोलीवार, गुलशन आत्राम, संदीप खेडकर, सुनील गेडाम, आशीष सोनमनवार, सुनील मडावी, विवेक घोडीचोर.




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