शादी का प्रलोभन देकर पीड़िता से दुष्कर्म करने वाले आरोपी की सुनाई 20 साल की सजा, पीड़ित पक्ष के तरफ से विशेष लोक अभियोजक शेखर वर्मा ने की पैरवी - NN81

Notification

×

Iklan

शादी का प्रलोभन देकर पीड़िता से दुष्कर्म करने वाले आरोपी की सुनाई 20 साल की सजा, पीड़ित पक्ष के तरफ से विशेष लोक अभियोजक शेखर वर्मा ने की पैरवी - NN81

01/08/2025 | अगस्त 01, 2025 Last Updated 2025-07-31T18:33:04Z
    Share on


पाटन। नाबालिक को बहला फुसलाकर तथा शादी का झांसा देकर उसके साथ दूष्कर्म करने वाले अभियुक्त को दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र  न्यायाधीश दुलार सिंह निर्मलकर ने 20 वर्ष सश्रम कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई है। पीड़िता के पक्ष से विशेष लोक अभियोजक शेखर वर्मा ने पैरवी किया।

पीड़िता को आरोपी जो उनके बड़े पिताजी के लड़की का देवर है उन्होंने शादी का प्रलोभन देकर घर ले गया और घर में पीड़िता के इच्छा के बगैर जबरदस्ती दुष्कर्म किया फिर कुछ दिनों बाद पीड़िता जब स्कूल जा रही थी तो आरोपी ने उसे अपने मोटर साइकिल में बिठाकर अपने घर ले आया और बार-बार पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित लज्जा के कारण उक्त कृत्य को अपने माता पिता को नहीं बताई थी। पीड़िता के स्वास्थ्य खराब होने पर उक्त घटना को अपने माता पिता को बताई। उसके बाद उनके माता पिता ने घटना की रिपोर्ट अमलेश्वर थाना में दर्ज कराई। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। पीड़ित एवं उसके माता पिता और अन्य साथियों के  साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को धारा 64(2) एवं 65(1) भारतीय न्याय संहिता एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।