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नाबालिग दृष्टिहीन से दुष्कर्म: सौतेले पिता और नाना को अंतिम सांस तक उम्रकैद की सजा - NN81



संवाददाता कृष्णा कुमार

सूरजपुर छत्तीसगढ़/सूरजपुर जिला फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय ने एक दिल दहलाने वाले मामले में दृष्टिहीन नाबालिग लड़की से बार-बार दुष्कर्म के दोषी सौतेले पिता वंशलाल और रिश्ते में नाना धर्मेंद्र गुर्जर को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस जघन्य अपराध ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। उक्ताशय पर प्राप्त जानकारी अनुसार जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश वारियाल की अदालत ने सौतेले पिता वंशलाल को 2022 से 2024 तक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का दोषी पाते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास और 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, रिश्ते में नाना धर्मेंद्र गुर्जर ने 9 जुलाई 2024 को नाबालिग की दिव्यांगता का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसे भी पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और धारा 127 बी.एन.एस. के तहत अंतिम सांस तक आजीवन कारावास, 1000 रुपये जुर्माना, साथ ही धारा 127 बी.एन.एस. के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास और 500 रुपये अतिरिक्त जुर्माने की सजा दी गई।शासन की ओर से अधिवक्ता नरेश कौशिक ने प्रभावी पैरवी कर दोनों दोषियों को कठोर सजा दिलाई। बहरहाल न्यायालय का यह फैसला समाज में एक सशक्त संदेश देता है कि मासूमों और असहाय लोगों के खिलाफ अपराध करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, खासकर तब जब अपराधी परिवार के संरक्षक की भूमिका में हों। शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री नरेश कौशिक ने इस मामले की मजबूती से पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप दोनों दोषियों को कठोर सजा सुनाई गई। कुलमिलाकर यह फैसला न केवल पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि समाज को यह भी चेतावनी देता है कि ऐसे घिनौने अपराधों के खिलाफ कानून की सख्ती से निपटा जाएगा।

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