कोरबा एसपी के द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैंड में बस ट्रांसपोर्टरों और चालकों का लिया गया मीटिंग : NN81

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कोरबा एसपी के द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैंड में बस ट्रांसपोर्टरों और चालकों का लिया गया मीटिंग : NN81

02/01/2024 | January 02, 2024 Last Updated 2024-01-02T13:56:08Z
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 छत्तीसगढ़ कोरबा से अजय तिवारी की रिपोर्ट 



कोरबा एसपी के द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैंड में बस ट्रांसपोर्टरों और चालकों का लिया गया मीटिंग


नए कानून के बारे में उनको बताया गया



 कोरबा एसपी जितेन्द्र शुक्ला के द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर नया बस स्टैंड में बस


चालको एवं ट्रांसपोर्टरों का मीटिंग लेकर नए कानून के बारे में बताया गया। चालकों में जो भ्रम की स्थिति थी उनको नए कानून में क्या-क्या प्रावधान है उसके बारे में पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया और उनको इसके बारे में जागरूक किया गया।

 

अफवाहों से बचें


आगामी नये कानून में धारा 106(2) - अगर कोई व्यक्ति के उतावलेपन व उपेक्षापूर्ण कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाये। और वह पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना न दें, तो 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। 



लेकिन जो चालक एक्सीडेंट के बाद पुलिस में सूचना देते हैं, उनके ऊपर ये धारा लागू ही नहीं होगी ।