ग्राम पंचायत नवादा व अतपेई में शिवा कार्पोरेशन (इण्डियन) लिमिटेड के नाम से बालू उठान हेतु पट्टा किया गया : NN81

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ग्राम पंचायत नवादा व अतपेई में शिवा कार्पोरेशन (इण्डियन) लिमिटेड के नाम से बालू उठान हेतु पट्टा किया गया : NN81

16/03/2024 | मार्च 16, 2024 Last Updated 2024-03-16T10:17:43Z
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 विषय— ग्राम पंचायत नवादा व अतपेई में शिवा कार्पोरेशन (इण्डियन) लिमिटेड के नाम से बालू उठान हेतु पट्टा किया गया जो कि एग्रीमेन्ट के शर्तों के विपरीत खनन करने के सम्बन्ध हेतु।

महोदय,


निवेदन है कि प्रार्थी योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह नि0 ग्राम नवादा तह) व थाना • मऊरानीपुर जिला झांसी एवं ग्राम बोंडा व अतपेई के कई मिलानो इससे पीड़ित है जैसे कि एग्रमेन्ट के पृष्ठ संख्या 09 में पैरा 2 पर स्पष्ट लिखा है। कि सी०सी०टी०बी0 कैमरा स्वैनर आदि चीजे मौके

पर नही है।


पृष्ठ संख्या 09 पैरा 4 पर स्पष्ट लिखा है कि पट्टेदार तीन मीटर की गहराई अथव जल स्तर में से जो कम हो, से अधिक गहराई में खनन संक्रियायें नही करेंगे एवं गाँव सभा नवादा व अतपेई के मौजे कि पहाडी को पूर्णता नष्ट कर दिया गया इसी क्रय में पृष्ठ सं0- 9 के पैरा 4 के नियम विरूद्ध एवं एग्रीमेन्ट की शर्तों को तात पर रखकर शिवा कोर्पोरेशन कम्पनी (इण्डियन) लिमिटेड एवं 8 या 10 लोग अज्ञात के द्वारा अवैध तरीके से खनन कार्य किया जा रहा है एवं लगातार 15 फुट गहरे गढ्ढे कर दिए जिससे लगभग 10 फुट पानी भरा हुआ है। जिससे हम ग्राम वासियों के बच्चे एवं जानवर आदि फिसलकर या डूब जाने की आशंका है। एवं खनन क्षेत्र में कोई भी सीमांकन नही किया गया है। इससे हम ग्रामवासियों को सीमांकन कराकर अवगत कराया जाये। जिससे हमे यह पता रहे की ये अपने सीमा के अन्दर कार्य कर रहे है। एवं ग्राम नवादा व अतपेई, वोंडा, मैदवारा, बसारी, बगारा, वनपुरा आदि ग्रामो का उसी क्षेत्र उसे रास्ताये है। जो कि सारी रास्ताये बन्द कर दी गई है। जो कि जनहित में रास्ता खुलवाना अति आवश्यक है।


और पट्टा अभिलेख के निष्पादन के दिनांक से तीन माह के भीतर खनन संक्रियायें प्रारम्भ करेगा और तत्पश्चात् जान बूझकर कोई स्थगन किये बिना ऐसी खनन संक्रियाओं का संचालन उचित और दक्षतापूर्ण रीति के कुशल कारीगर की भांति करेगा।

पट्टेदार नियम 35 के अनुसार वाहनों के प्रवेशय निकाली पर निगरानी के लिये स्वयं के व्यय पर 360 डिग्रीकोण पर दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य चार सी०सी०टी०वी० कैमरा लगाने सहित] चेक पोस्ट/ गेट का निर्माण करेगा। पट्टेदार उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर०एफ०आई०डी० स्कैनर भी रखेगा, जिससे सम्बन्धित खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक वाहन के सापेक्ष निर्गत किये गये ई-प्रपत्र एम0एम0-11 पर अंकित बार कोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख-रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप में अनुरक्षित रखेगा। पट्टेदार उक्त सी०सी०टी०वी० कैमरे और आर०एफ०आई०डी० स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम 66 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर उक्त रिकार्डिंग को उपलब्ध करायेगा। पट्टेदार प्रत्येक वाहन को ई-एम0एम0-11 सही विवरण सहित जारी करेगा। प्रत्येक वाहनों को निर्गत ई-एम0एम0-11 पर जनित बार कोड को चेक गेट पर पढ़ने तथा दर्ज डाटा सेव करने के लिये आर०एफ०आई०डी० स्कनरल गायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और उन्हें सही एवं चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली 2021 के नियम 60 के अन्तर्गत शास्ति का भागीदार होगा।


पट्टेदार 03 मीटर की गहराई अथवा जल स्तर में से जो कम हो, से अधिक गहराई में खनन संक्रियायें नहीं करेगा।

पट्टेदार द्वारा सुरक्षा मानकों के अनुसार खनन संक्रिया किया जायेगा।

जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन नही किया जायेगा।

नदी की जल धारा से सेक्शन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन कार्य नही किया