दिनांक 07 अप्रैल 2024 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में विद्युत प्रकरणों में छूट : NN81

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दिनांक 07 अप्रैल 2024 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में विद्युत प्रकरणों में छूट : NN81

07/05/2024 | May 07, 2024 Last Updated 2024-05-07T11:28:18Z
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 प्रेस-नोट 



आष्टा:- दिनांक 07 अप्रैल 2024 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में विद्युत प्रकरणों में छूट


रिपोर्ट राजीव गुप्ता  आष्टा जिला सीहोर एमपी 



माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर के निर्देशन में 11 मई 2024 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में निराकरण के लिए रखे जाने वाले विद्युत प्रकरणों में छूट दी जा रही है। यह जानकारी द्वितीय जिला न्यायाधीश द्वारा दी गई है।


उन्होंने बताया कि ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत अधिनियम से संबंधित न्यायालय में लंबित प्रिलिटिगेशन प्रकरणों में 11 मई 2024 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में छूट के निर्देश दिए गए है।

न्यायालय में चल रहे विद्युत के लंबित प्रकरणों में एवं प्रिलिटिगेशन प्रकरणों में नियमानुसार छूट रहेगी। छूट का लाभ नेशनल लोक अदालत 11 मई 2024 में समझौता करने के लिए ही लागू रहेगी। लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए वाहन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया।