मारपीट के आरोपियों को तीन-तीन वर्ष का कारावास, अर्थ दंड : NN81

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मारपीट के आरोपियों को तीन-तीन वर्ष का कारावास, अर्थ दंड : NN81

25/06/2024 | June 25, 2024 Last Updated 2024-06-25T08:34:21Z
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 जिला रिपोर्टर81 राघवेंद्र औदीच्य


मारपीट के आरोपियों को तीन-तीन वर्ष का कारावास, अर्थ दंड



द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मारपीट के आरोपी गण अकील खान उर्फ पन्नी, लालू खान को तीन-तीन वर्ष का कारावास एवं एक 1000- 1000 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। शासन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अपर लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि घटना वर्ष 2019 की है ग्राम सतपाड़ाहाट में ग्राम सतपाड़ा में पुरानी रंजिश को लेकर लेकर आरोपी गण महबूब के पुत्र सलीम खान के साथ मारपीट की थी, घटना की रिपोर्ट शमशाबाद पुलिस थाने में दर्ज कराई गई पुलिस ने धारा 366 323 34 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश


किया जहां अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षयों और शासकीय अपर लोक अभियोजक के तकों से सहमत होते हुए विद्वान न्यायाधीश


अनुराग द्विवेदी ने आरोपी गण को तीन-तीन वर्ष के कारावास और एक-एक हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।