मासिक अपराध समीक्षा बैठक : NN81

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मासिक अपराध समीक्षा बैठक : NN81

25/06/2024 | June 25, 2024 Last Updated 2024-06-25T10:35:04Z
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 *“मासिक अपराध समीक्षा बैठक, अर्दलीरूम-साइबर थाना/एएचटी/अपराध शाखा”*

*“झाँसी परिक्षेत्र झाँसी”*



*डीआईजी झांसी द्वारा रेन्ज के सभी जनपद प्रभारियों के साथ परिक्षेत्रीय कार्यालय पर अपराध समीक्षा गोष्ठी आहूत कर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने तथा अपराध नियन्त्रण हेतु दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश* 


*"लंबित विवेचना का चलेगा माह भर अभियान, दर्जन भर फरार पर होगा इनाम घोषित"*


*परिक्षेत्रीय जनपदों के साइबर थाना/एएचटी/अपराध शाखा के विवेचनाधिकारियों का अर्दलीरूम(ओ.आर) कर लम्बित विवेचनाओं की समीक्षा कर गुणवत्तापूर्ण/समयबद्ध शीघ्र निस्तारण के दिए निर्देश* 


*“ रेन्ज के सभी पुलिस कर्मियों को संशोधित नए कानून से प्रशिक्षित कराने के निर्देश”*


*“गम्भीर अपराधों में संलिप्त हिस्ट्रीशीटर/सक्रिय/अभ्यस्त अपराधियों पर पैनी नजर रखते हुए करें प्रभावी कार्यवाही”*


*“साइबर अपराधों से बचाव एवं अपराध होने पर तत्काल स्थानीय पुलिस/साइबर थाना अथवा हेल्पलाइन नम्बर पर 1930 पर सम्पर्क करने हेतु लोगों को करें जागरूक”* 

  


            आज दिनांक 25-06-2024 को श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक झाँसी परिक्षेत्र झाँसी श्री कलानिधि नैथानी महोदय द्वारा रेंज के जनपद झांसी, जालौन व ललितपुर के जनपद प्रभारियों के साथ मासिक अपराध समीक्षा बैठक आहूत की गयी जिसमें महिला सम्बन्धी अपराधों, विभिन्न संगीन अपराधों, सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधों आदि की समीक्षा कर अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्ययोजना बनाकर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये तथा 01-07-2024 से लागू होने वाले तीन नए कानूनों (भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023) के सफल क्रियान्वयन हेतु विस्तृत चर्चा की गयी –


            महोदय द्वारा अपराध समीक्षा बैठक से पूर्व रेन्ज के अन्तर्गत आने वाले जनपदों के साइबर थाना, क्राइम ब्रान्च, एएचटी(एंटी हयूमन ट्रेफिकिंग) के विवेचनाधिकारियों का अर्दलीरूम (ओ.आर) कर लम्बित विवेचनाओं की समीक्षा कर विवेचनाओं के गुणवत्तापूर्ण/समयवद्ध शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिये गये। इस दौरान क्षेत्राधिकारी अपराध/साइबर क्राइम जनपद झाँसी श्री आलोक अग्रहरि, क्षेत्राधिकारी अपराध जनपद जालौन श्री राम सिंह, प्रभारी क्राइम ब्रान्च जनपद जालौन निरीक्षक श्री बी.डी. उमराव व विवेचकगण मौजूद रहे।


➡️ अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही व पर्वों/त्योहारों के दौरान संवेदनशीलता के दृष्टिगत छोटी सी छोटी घटनाओं पर गम्भीरता पूर्वक कार्यवाही करने हेतु जनपद प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए गए तथा यूपी 112 पर प्राप्त सूचनाओं को पीआरवी वाहनों द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर समयबद्ध निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।


➡️ गम्भीर अपराधों के अभियुक्त जैसे हत्या, लूट, डकैती, गैंगरेप, गौ तस्करी, वाहन चोरों, मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्यवाही करने तथा गैंगस्टर के अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 14(1) अंतर्गत संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही के निर्देश दिए गये।


➡️ लुटेरे, अवैध शराब व पशु तस्करों आदि पेशेवर अपराधियों की सूची तैयार कर उनकी सतत निगरानी व सत्यापन करते सक्रिय दुर्दांत अपराधियों की जमानत निरस्तीकरण की कार्यवाही के साथ ही उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए गए।


➡️ महिलाओं व बालिकाओं की समस्या/शिकायत को गंभीरता से सुनकर प्रतिदिन प्राप्त होने वाले शिकायती प्रार्थना पत्रों की समय से जांच कराते हुए समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। 



➡️ महिला सशक्तिकरण एवं उनकी सुरक्षा/सहायता हेतु उ0प्र0 सरकार द्वारा संचालित “मिशन शक्ति” अभियान के क्रम में महिला बीट अधिकारी ‘शक्ति दीदी’ द्वारा सार्वजनिक स्थानों/कस्बों/गांवों में चौपाल लगाकर तथा स्कूल/कालेजों में जाकर उन्हें जागरूक करते हुए उनकी हर सम्भव सहायता उपलब्ध करायी जाए। एंटी रोमियो टीमों द्वारा लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहते हुए मनचलों/अराजकतत्वों पर नज़र रखी जाए एवं अराजकतत्वों व शोहदों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाए। 


➡️ अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन प्रहार को लगातार जारी रखने तथा  ऑपरेशन प्रहार के तहत प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।


➡️ आमजनमानस के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न किया जाये साथ ही ग्राम पंचायत एवं व्यापारी बन्धुओं व प्रतिष्ठान मालिकों, समाजसेवियों व अन्य लोगों से वार्ता व सामंजस्य/समन्वय स्थापित कर थाना क्षेत्रों में होनी वाली छोटी छोटी समस्याओं का निदान कराने का प्रयास करें ।


➡️ रेन्ज के सभी थाना प्रभारियों को बिना नंबर प्लेट व त्रुटिपूर्ण नंबर प्लेट लगे वाहनों की सघन चेकिंग, रात्रि गश्त, पैदल गश्त हेतु सख्त निर्देश दिए गए। 


➡️ शासन के निर्देशानुसार चिन्हित अपराधों में दोषियों को मा0 न्यायालय से सजा दिलाए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान “आपरेशन कन्विक्शन” के तहत अभियोजक व मानिटरिगं सेल द्वारा समन्वय स्थापित कर प्रभावी पैरवी कराएं जिससे अपराधियों को अविलंब व अधिकतम सजा दिलाई जा सके ।


➡️ रेन्ज के सभी जनपद प्रभारी/अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारी प्रातः 10.00 बजे से कार्यालय में बैठकर जन सुनवाई करना सुनिश्चित करें ताकि आगन्तुकों/फरियादियों को अनावश्यक रूप से इधर-उधर परेशान न होने पड़े।


➡️ लम्बित विवेचनाओं व प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जांच व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण समयबद्ध कराया जाए तथा महिला/बालिकाओं से सम्बंधित अपराधों में गम्भीरता से कार्यवाही हेतु कड़े निर्देश दिए गए। 


➡️ विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच हेतु भेजे गए मामलों में शीघ्र जांच रिपोर्ट मंगाकर प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करना सुनिश्चित करें।


➡️ नाबालिक बच्चों/गुमशुदाओं/अपहृताओं की सकुशल/शीघ्र बरामदगी हेतु टीमें गठित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। पोस्टमार्टम/पंचायतनामा रजिस्टर को अध्यावधिक कर गुमशुदाओं के डाटा मिलान हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।


➡️ सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा कर रोकथाम हेतु सुरक्षात्मक उपाय एवं चेकिंग की कार्यवाही सुनिश्चित करें।


➡️ सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्मों पर सतत निगरानी की जाए । किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक/भ्रामक पोस्टों के प्राप्त होने पर उच्चाधिकारियों को संज्ञानित करते हुए तत्काल प्रभाव से उसका खंडन किया जाए । 



➡️ साइबर अपराधों के बचाव हेतु जागरूकता अभियान चलाकर जनता को सावधान/सतर्क रहने हेतु जागरूक करते हुये आमजन को किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करने एवं किसी अनजान एप को इन्स्टॉल न करने, सोशल मीडिया के एकाउण्ट पर प्राइवेसी लगाकर रखने, किसी से ओटीपी शेयर न करने, अनजान नम्बरों से आने वाली कॉल पर बात करते समय साइबर ठगी से सावधान रहने के साथ ही अनजान कॉल पर अपनी निजी जानकारी साझा न करने के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए गए।


➡️ वर्तमान समय में साइबर ठग नये नये तरीके अपनाकर अपराधों को अंजाम दे रहें है, ऐसे अपराध जैसे इन्टरनेट अरेस्ट, स्क्रीन शेयरिंग, किसी पुलिस अधिकारी की जांच के नाम पर, केवाईसी अपडेट्स आदि की जानकारी रखने के साथ ही किसी के साथ साइबर अपराध घटित हो जाने पर तत्काल स्थानीय पुलिस/साइबर थाना अथवा 1930 पर तत्काल सूचना देने हेतु जागरूक करें।


➡️ तीन नए आपराधिक कानून-भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो एक जुलाई, 2024 से लागू होंगे। इन कानूनों को भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लाया गया है। संशोधित नए कानून के प्रशिक्षण हेतु जनपद मुख्यालय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजन कर सभी पुलिस कर्मी को प्रशिक्षित कराने के निर्देश दिए गये है। सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को नए कानूनों की धाराओं की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए।


➡️ रेंज के सभी थाना प्रभारी आगामी दिनों में होने वाली बारिश के कारण बाढ़ आदि से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों का आंकलन कर सम्बन्धित से समन्वय स्थापित कर क्षेत्र में चेतावनी एवं बचाव आदि की तैयारी आवश्य कर लें।


       *अपराध समीक्षा बैठक के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री राजेश एस., पुलिस अधीक्षक जालौन डॉ0 ईरज राजा, पुलिस अधीक्षक ललितपुर श्री मो0 मुश्ताक,  जेडओ श्री आर.के सिंह, एलआईयू प्रभारी श्री नीरज दीक्षित, अभियोजन विभाग के जे.डी श्री जगत नारायण बघेल आदि अधिकारीगण मौजूद रहे।*