नाहरगढ पुलिस व्दारा त्वरित कार्यवाही करते हुये नाबालिग अपहृता को दस्तयाब कर दो आरोपियों को पकड़ने में सफलता अर्जित की : NN81

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नाहरगढ पुलिस व्दारा त्वरित कार्यवाही करते हुये नाबालिग अपहृता को दस्तयाब कर दो आरोपियों को पकड़ने में सफलता अर्जित की : NN81

03/06/2024 | June 03, 2024 Last Updated 2024-06-03T16:24:54Z
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 मंदसौर पुलिस


प्रेस नोट दिनांक 03.06.24


नाहरगढ पुलिस व्दारा त्वरित कार्यवाही करते हुये नाबालिग अपहृता को दस्तयाब कर दो आरोपियों को पकड़ने में सफलता अर्जित की।



कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 24.05.2024 को राजस्थान राज्य के पाली जिला निवासी रैबारी समाज के भेड़ चरवाह व्दारा उसकी नाबालिग भानजी का किसी अज्ञात आरोपी व्दारा बहला-फुसलाकर अपहरण करने की रिपोर्ट पर थाना नाहरगढ़ पर अप.क्र. 181/2024 धारा 363 भादवि. का पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। म०प्र० शासन एवं पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध होने वाले अपराधों में शीघ्र एवं प्रभावी कार्यवाही करने हेतु आवश्यक निर्देश प्रसारित किये गये हैं जिसको वृष्टीगत रखते हुए श्रीमान अनुराग सुजानिया पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिये गये निर्देशो के पालन में श्रीमान गौतम सोलकी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं सुश्री कीर्ती बघेल एसडीओपी महोदय मंदसौर ग्रामीण के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक आर. सी. दांगी के नेतृत्व में गठीत टीम द्वारा दिनांक 01.06.24 को नाबालिग अपहृता को दस्तयाब कर उसके कथन महिला उनि. से करवाये गये व कथन के आधार पर प्रकरण में धारा 366,376(2) (एन),506,342,34 भादवि. व 3/4, 5एल 6 पॉक्सो एक्ट का इजाफा कर दो आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया।


घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 24.05.2024 को राजस्थान राज्य के पाली जिला निवासी रैबारी समाज के भेड़ चरवाह ने थाना नाहरगढ़ पर रिपोर्ट किया कि उसकी नाबालिग भानजी जो कि पिछले करीब एक साल से उसके साथ ही डेरे में रह रही थी। दिनांक 22.05.2024 को उनका डेरा ग्राम लोध के पास एक खेत में रूका था तथा तब शाम 05.00 बजे करीब नाबालिग भानजी और भतीजी मोबाईल चार्ज करने लोध गांव में गये थे। थोड़ी देर बाद भतीजा ने आकर बताया कि वह मोबाईल चार्ज कर रही थी तब नाबालिग भानजी एक व्यक्ति की मोटर सायकल पर जाती हुई दिखी। फरियादी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना नाहरगढ़ पर अप.क्र. 181/2024 धारा 363 भादवि. का पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। रिपोर्ट में फरियादी व्दारा रामलाल भाबर पर संदेह जाहिर किया। प्रकरण के अनुसंधान दौरान श्रीमान अनुराग सुजानिया पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में श्रीमान गौतम सोलंकी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं सुश्री कीर्ती बघेल एसडीओपी महोदय मंदसौर ग्रामीण के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक आर.सी. दांगी व टीम द्वारा दिनांक 01.06.24 को नाबालिग अपहृता को दस्तयाब कर महिला उनि. उषा बारिया व्दारा अपहृता से पुछताछ की तो रामा उर्फ रामलाल व्दारा जान से मारने की धमकी देकर अपने भाई लखन के साथ मोटर सायकल पर बिठाकर रामा के घर पर ले जाकर रामा के भाई थावरिया ने उसका मोबाईल ले लिया और रामा ने कमरे में बन्द करके लगातार 09 दिनों तक बलात्कार करना बताया। अपहृता के कथन के आधार पर प्रकरण में धारा 366,376(2) (एन), 506,342,34 भादवि. व 3/4, 5एल 16 पॉक्सो एक्ट का इजाफा किया गया व दिनांक 03.06.24 को आरोपीगण रामलाल उर्फ रामा पिता गोबाजी भाभर जाति भील व थावरिया पिता गोबाजी भाभर जाति भील दोनों निवासी ग्राम धामनिया थाना रायटी जिला रतलाम को गिरफ्तार किया गया जिन्हें मेडीकल उपरान्त माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट मन्दसौर में पेश किया जावेगा। प्रकरण में एक आरोपी लखन की गिरफ्तारी शेष होकर, अनुसंधान जारी हैं।


सराहनीय कार्यः थाना प्रभारी नाहरगढ़ निरीक्षक आर.सी. दांगी, उनि. लाखनसिंह भूरिया, उनि. जगदीशचन्द्र हाड़ा, महिला उनि. उषा बारिया, कार्य, सउनि. कन्हैयालाल यादव, महिला आर. सपना व महिला आर. रानी का सराहनीय योगदान रहा।