खबर: जाजमऊ आगजनी में सपा विधायक इरफान भाई रिजवान सहित पांचों अभियुक्तों को सात साल की सजा।
कानपुर,जाजमऊ आगजनी मामले में दोषी करार दिए गए सपा विधायक सहित पांचों अभियुक्तों को कोर्ट ने सात साल की कैद और इरफान व रिजवान पर 30 हजार 500 तथा तीन अभियुक्त को 29 हजार 500 जुर्माने की सजा सुनाई।
शाम करीब पौने सात बजे एमपीएमएलए कोर्ट ने विधायक इरफान सोलंकी भाई रिजवान सोलंकी को सात साल कैद व 30 हजार 500 तथा शौकत अली, मो. शरीफ और इसराइल आटे वाला को सात साल कैद व 29 हजार 500 जुर्माने की जा सुनाई ।कोर्ट का फैसला आते सभी अभियुक्तों के चेहरे निराशा से लटक गए। इसके पहले दोपहर में सजा पर सुनवाई हुई तो इरफान और रिजवान के वकील सईद नकवी, शिवाकांत दीक्षित व करीम अहमद सिद्दीकी ने तर्क रखा गया
कि दोषी इरफान सोलंकी विधायक हैं सजा से उनकी विधायकी पर भी खतरा है इसलिए कम से कम सजा सुनाई जाए, इसी तरह शौकत की ओर से अधिवक्ता रवींद्र वर्मा ने तर्क रखा कि बुजुर्ग हैं 65 साल की उम्र है सजा में रहम बरता जाए।शरीफ की ओर से अधिवक्ता चंद्रभान शर्मा ने गरीब होने का तर्क दिया। जबकि अभियोजन की ओर से डीजीसी दिलीप अवस्थी, एडीजीसी भास्कर मिश्रा व पीड़ित नजीर की अधिवक्ता प्राची श्रीवास्तव ने तर्क रखा कि दोषी इरफान सोलंकी लोक सेवक हैं। उनकी जिम्मेदारी औरों से ज्यादा थी।इसलिए उनको अधिकतम सजा सुनाई जाए और अधिकतम जुर्माना लगाया जाए। वकील करीम अहमद सिद्दकी ने कहा कि वह जजमेंट से खुश नहीं हैं।
फैसले के खिलाफ वह लोग हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे ।वहीं सात साल की सजा के बाद अब इरफान सोलंकी की विधायकी भी चली जाएगी।क्योंकि नए कानून के अनुसार दो साल से ज्यादा की सजा पर सांसद या विधायकी चली जाती है। फैसला आने से पहले सभी दोषियों के परिजनों को भी कोर्ट परिसर से बाहर कर दिया गया।
संवाददाता:विकास कुमार सिंह कानपुर नगर