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जमनीपाली मे ज्यादा मात्रा मे नकली सोना देकर कम मात्रा मे असली सोना ले गया ग्राहक, बाद मे ठगी होने का हुआ अहसास, थाने मे रिपोर्ट दर्ज, पुलिस कर रहि जांच : NN81

 छत्तीसगढ़ कोरबा

नानक राजपुत

स्लग :- जमनीपाली मे ज्यादा मात्रा मे नकली सोना देकर कम मात्रा मे असली सोना ले गया ग्राहक, बाद मे ठगी होने का हुआ अहसास, थाने मे रिपोर्ट दर्ज, पुलिस कर रहि जांच। 




 सराफा व्यापारी को विश्वास में लेकर छल करने के उद्देश्य से स्वयं अवैध लाभ अर्जित करने नकली सोना देकर 6,50,000 रुपये एवं 45,000 रूपये का सोने का जेवर ले गया है। ठगी में मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।


प्रार्थी सुनील कुमार सोनी वर्ष 2008 से पी.पी. काम्पलेक्स मेन रोड, जमनीपाली में बाबा श्याम ज्वेलर्स के नाम से स्वर्ण ज्वेलर्स बनाने और विक्रय करने का काम करता आ रहा है। नवम्बर 2023 में पहली बार गिर्राज उसके पास आया और छोटे कम कीमत के स्वर्ण आभूषण बनवाकर चला गया। उसके बाद लगातार दुकान में आता था और पुराने जेवर तोड़वाकर नये डिजाईन के ज्वेलर्स बनवाकर ले जाता था। उसके साथ एक महिला जिसका नाम गायत्री एवं दो लडका रामेश्वर,विक्रम आते थे जिसे वह अपनी बहू तथा पुत्र एवं भतीजा बताता था। इस प्रकार नियमित रूप से आने और बात करने में व्यवसायी को अपने विश्वास में ले लिया। 05 जनवरी को उक्त व्यक्ति गिर्राज पुनः दुकान आया और 10-10 ग्राम के 15 पीस लाकेट कुल वजन 150.800 ग्राम को दिखाकर कहा कि, इस जेवर को तोड़कर नये जेवर गढ़वाना है। उक्त लाकेट को पहले भी ला चुका था जिसकी जांच पूर्व में की गई थी और उसे सही होना पाया था। उस वक्त गिर्राज ने उक्त सोने को वापस ले लिया था कि 5 जनवरी को पुनः वही सोना देखकर जांच करता उससे पहले ही उसने बातों में उलझा दिया इसलिए जांच नहीं कर सका। 45,000 रूपये का एक जेवर और 6 लाख 50 हजार रूपये नगदी अपने मित्र से मांगकर दिया था। गिर्राज रूपयो की जरूरत बता रहा था। इसके चार दिन बाद उक्त पुराने सोने को तोड़कर नया जेवर बनाने के उद्देश्य से कसौटी पर कसा तो उक्त जेवर सोने के नहीं थे तब छले जाने का अहसास हुआ। इसके पश्चात् गिर्राज को ढूंढने का प्रयास कर रहा था जो नहीं मिला। उक्त स्वर्ण आभूषण देते हुये उसने अपना आधार कार्ड भी दिया था जिसमें उसका मूल पता वार्ड नं.13 नजदीक पोखर, नया कलोनी बैलारा ,नदबई भरतपुर राजस्थान लिखा है और स्वयं को गोपालपुर में रहकर कंबल आदि का व्यवसाय करना बताया था। दुकान में आने का सी.सी.टी.व्ही. फुटेज भी है। प्रार्थी सुनील कुमार सोनी की रिपोर्ट पर

गिरराज नायक, रामेश्वर नायक , विक्रम, गायत्री के विरुध्द धारा

34, 420 भादवि के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना की जा रही है

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